नई दिल्ली: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बुधवार को बताया कि असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘असम मंत्रिमंडल ने राज्य विधानसभा सत्र के अंतिम दिन, 26 मई को यूसीसी विधेयक (समान नागरिक संहिता विधेयक) पेश करने का निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने यूसीसी के मसौदे को मंजूरी दे दी है।’
हिमंता बिस्वा सरमा ने विधेयक के बारे में कुछ जानकारी साझा करते हुए कहा, ‘मूल रूप से, यूसीसी में विवाह, लिव-इन रिलेशनशिप और तलाक सहित विवाह के अनिवार्य पंजीकरण से संबंधित प्रावधान होंगे। यह लगभग गुजरात, उत्तराखंड और गोवा की तरह होगा। हालांकि, हमने असम की आदिवासी आबादी और रीति-रिवाजों, परंपराओं और परंपराओं को इससे पूरी तरह से छूट दी है। क्योंकि असम में विभिन्न समुदाय और विभिन्न रीति-रिवाज हैं।’
समान नागरिक संहिता को लागू करना लंबे समय से भाजपा की प्रतिबद्धता रही है। भाजपा शासित कुछ राज्यों में इसे लागू भी किया गया है। असम इसी रणनीति के तहत अगला कदम है। भाजपा अपने तमाम चुनावी घोषणापत्रों में भी इसका जिक्र करती रही है। यूनीफॉर्म सिविल कोड का लक्ष्य अलग-अलग धर्मों पर धारित पर्सनल लॉ को खत्म करना और उसकी जगह सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने से संबंधित एक समान नागरिक कानून लागू करना है।
भाजपा सरकारों के अनुसार इसका उद्देश्य सभी समुदायों के कानूनी अधिकारों और दायित्वों में एकरूपता सुनिश्चित करना है, हालांकि यह भारत में एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। उत्तराखंड सहित कुछ ही राज्यों ने अब तक यूसीसी ढांचे को लागू किया है, जबकि गुजरात जैसे अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
असम के मुख्यमंत्री सरमा ने पहले कहा था कि सरकार अपने घोषणापत्र और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेगी, साथ ही असम की पहचान और विकास एजेंडा को प्राथमिकता देगी। असम में लगातार तीसरी बार भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनी है। असम में पिछले ही महीने विधानसभा चुनाव हुए जिसका नतीजा 4 मई को आया। 126 सीटों वाले असम विधानसभा में इस बार भाजपा ने सरमा के नेतृत्व में 82 पर जीत हासिल की है। हिमंता बिस्वा सरमा एक बार फिर मुख्यमंत्री बने हैं और इसी हफ्ते उन्हें शपथ भी ली।
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