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RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को दिया बड़ा झटका, लाइसेंस रद्द करने के दिए आदेश; ग्राहकों के पैसे का क्या होगा?

RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का आदेश दिया हैं। केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पर नियमों के उल्लंघन के आरोप में यह कार्रवाई की है।

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फोटोः समाचार एजेंसी आईएएनएस

मुंबईः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार (24 अप्रैल) को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। RBI ने कहा कि बैंक ने अपने लाइसेंस से संबंधित जरूरी नियमों का पालन नहीं किया। हालांकि ग्राहकों के पैसे को लेकर आरबीआई ने कहा है कि बैंक के पास ग्राहकों की राशि लौटाने के लिए पर्याप्त धन है।

केंद्रीय बैंक ने साफ किया कि अब यह बैंक किसी भी तरह की बैंकिंग सेवाएं नहीं दे सकेगा और इसे बंद करने (वाइंडिंग अप) के लिए हाई कोर्ट में आवेदन किया जाएगा।

RBI ने जारी की प्रेस विज्ञप्ति

बैंक ने इसको लेकर एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है। आरबीआई ने अपने आदेश में कहा कि बैंक का लाइसेंस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 22(4) के तहत 24 अप्रैल को कामकाज खत्म होने के बाद से रद्द कर दिया गया है।

प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, “भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दिनांक 24 अप्रैल, 2026 के आदेश द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (‘बीआर अधिनियम’) की धारा 22(4) के तहत जारी किया गया बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह प्रतिबंध 24 अप्रैल, 2026 को कारोबार बंद होने के समय से प्रभावी है। परिणामस्वरूप, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(ख) में परिभाषित ‘बैंकिंग’ व्यवसाय या धारा 6 के तहत निर्दिष्ट किसी भी अतिरिक्त व्यवसाय को संचालित करने से तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। आरबीआई बैंक के परिसमापन के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करेगा।”

अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को तुरंत प्रभाव से बैंकिंग का कोई भी काम करने की अनुमति नहीं है, जैसा कि एक्ट की धारा 5(बी) और 6 में बताया गया है।

बैंक बंद करने के लिए हाई कोर्ट में करेगा आवेदन

आरबीआई ने यह भी कहा कि वह बैंक को बंद करने के लिए हाई कोर्ट में आवेदन करेगा। हालांकि केंद्रीय बैंक ने यह भरोसा दिलाया कि बैंक के पास इतना पैसा (लिक्विडिटी) है कि वह अपने सभी ग्राहकों की जमा राशि लौटा सकता है।

आरबीआई के मुताबिक बैंक को जारी रखने से न तो कोई फायदा होगा और न ही यह जनता के हित में है।

RBI ने कहा कि बैंक ने अपने लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं किया, जिससे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के नियमों का उल्लंघन हुआ। गौरतलब है कि इससे पहले भी बैंक पर कार्रवाई की गई थी और 11 मार्च 2022 से नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दी गई थी।

इसके बाद 31 जनवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 को भी बैंक पर कई प्रतिबंध लगाए गए थे। इनमें मौजूदा खातों में पैसे जमा करने, वॉलेट में टॉप-अप करने जैसी सेवाओं पर रोक शामिल थी।

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(समाचार एजेंसी आईएएनएस से इनपुट्स के साथ)

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अमरेन्द्र यादव
लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातक करने के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई। जागरण न्यू मीडिया में बतौर कंटेंट राइटर काम करने के बाद 'बोले भारत' में कॉपी राइटर के रूप में कार्यरत...सीखना निरंतर जारी है...

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