नई दिल्ली: नए पासपोर्ट के लिए 1 जुलाई से आवेदन करना अब महंगा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 के तहत नए पासपोर्ट, तत्काल आवेदनों और पासपोर्ट से जुड़ी कई सेवाओं के लिए नए संशोधित शुल्क की घोषणा की है।
विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा गुरुवार को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के आवेदकों के लिए सामान्य श्रेणी में 36-पन्ने वाले साधारण पासपोर्ट की कीमत 2,500 रुपये और तत्काल योजना के तहत 5,000 रुपये चुकाने होंगे।
इसके अलावा ऐसे लोग जिन्हें अक्सर विदेश यात्रा करनी होती है और 60 पन्नों वाला पासपोर्ट चुनते हैं, उन्हें नॉर्मल प्रोसेस के तहत 3,500 रुपये और तत्काल सेवा के तहत 6,000 रुपये देने होंगे।
साथ ही नई दरों के तहत खोए या खराब हुए पासपोर्ट को बदलने का खर्च भी बढ़ गया है। 36-पेज वाले पासपोर्ट को बदलने का खर्च नॉर्मल कैटेगरी में 5,000 रुपये और तत्काल कैटेगरी में 7,500 रुपये होगा। जबकि 60 पन्नों वाली बुकलेट के लिए यह खर्च क्रमशः 6,000 रुपये और 8,500 रुपये होगा।
फीस की नई दरें विदेश मंत्रालय के उस बयान के एक दिन बाद आई हैं जिसमें मंत्रालय ने फिर कहा था कि पासपोर्ट बस एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट है और इसे भारतीय नागरिकता के सबूत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। पासपोर्ट सेवा दिवस समारोह के दौरान बुधवार दिए गए इस स्पष्टीकरण में इस बात पर जोर दिया गया कि हालांकि पासपोर्ट गहन जांच-पड़ताल के बाद ही जारी किए जाते हैं, लेकिन इनका कानूनी मकसद अंतरराष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाना और विदेश में पासपोर्ट धारक की राष्ट्रीयता को प्रमाणित करना है। इसे नागरिकता के अकेले सबूत के तौर पर इस्तेमाल करना मकसद नहीं है।
नाबालिक आवेदकों के लिए कितनी फीस?
नाबालिग आवेदकों (18 साल से कम उम्र) के लिए सामान्य प्रक्रिया के तहत 36 पेज वाले नए पासपोर्ट की कीमत 1,750 रुपये और तत्काल सेवा के तहत 4,250 रुपये होगी। खोए या खराब हुए पासपोर्ट को बदलने की कीमत सामान्य श्रेणी में 4,250 रुपये और तत्काल श्रेणी में 6,750 तय की गई है। पासपोर्ट से जुड़ी अन्य सेवाओं के लिए भी शुल्क में बदलाव किया गया है।
विदेश में जारी किए जाने वाले इमरजेंसी सर्टिफिकेट की कीमत 15 अमेरिकी डॉ़लर होगी, जबकि भारत में पहचान पत्र (सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी) की कीमत 1,000 रुपये और विदेश में 50 अमेरिकी तय की गई है।
पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC), सरेंडर सर्टिफिकेट, ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम वेरिफिकेशन और पासपोर्ट से जुड़े अन्य विविध सर्टिफिकेट लेने की फीस भारत में 750 रुपये और विदेश में 40 अमेरिकी डॉलर तय की गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि फीस की नई दरें 1 जुलाई, 2026 से लागू होंगी।



