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IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में ताहिर हुसैन दोषी करार, दिल्ली की अदालत ने सुनाया फैसला

अंकित शर्मा की हत्या मामले में कुल 11 आरोपी ट्रायल का सामना कर रहे थे। इनमें से छह आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। ताहिर हुसैन के साथ नाजिम, जावेद, कासिम और अनस को भी दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों पर आईपीसी की धारा 302, 365, 188, 153ए, 147, 148 और 149 के तहत दोषी करार दिया। हालांकि आपराधिक साजिश (120बी) के आरोप से बरी किया।

tahir-hussain-convicted-in-ib-officer-ankit-sharma murder during delhi riots 2020, ताहिर हुसैन
फोटोः समाचार एजेंसी आईएएनएस

नई दिल्ली: दिल्ली में हुए दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने सोमवार (13 जुलाई) को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। बता दें कि साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे।

अंकित शर्मा की हत्या मामले में कुल 11 आरोपी ट्रायल का सामना कर रहे थे। इनमें से छह आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। ताहिर हुसैन के साथ नाजिम, जावेद, कासिम और अनस को भी दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों पर आईपीसी की धारा 302, 365, 188, 153ए, 147, 148 और 149 के तहत दोषी करार दिया। हालांकि आपराधिक साजिश (120बी) के आरोप से बरी किया।

ताहिर हुसैन अदालत के फैसले पर रोने लगा

अदालत ने हालांकि सजा पर बहस की तारीख अभी तय नहीं की है। मंगलवार (14 जुलाई) को लिखित आदेश आने के बाद कोर्ट सजा पर जिरह की तारीख तय करेगी।

समाचार एजेंसी आईएएनएस की खबर के मुताबिक, फैसला सुनाए जाने के बाद कोर्ट परिसर में ताहिर हुसैन रोने लगा। अदालत के फैसले के बाद अब दोषियों की सजा की अवधि पर आगे सुनवाई होगी। इस मामले में कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलीलों और पेश किए गए साक्ष्यों पर विचार करने के बाद यह निर्णय सुनाया।

2020 में दिल्ली में हुई थी हिंसा

गौरतलब है कि अंकित शर्मा की हत्या फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा के दौरान हुई थी। उनका शव चांद बाग इलाके के एक नाले से बरामद किया गया था। इस घटना के बाद अंकित शर्मा के पिता की शिकायत पर दयालपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था।

दिल्ली पुलिस की जांच में पूर्व एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। इनमें हत्या, आपराधिक साजिश, दंगा, हत्या के प्रयास, सबूत मिटाने और अन्य गंभीर धाराएं शामिल थीं।

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि दंगों के दौरान हिंसा की साजिश और घटनाओं को अंजाम देने में आरोपियों की भूमिका रही। अदालत में इस मामले की सुनवाई लंबे समय से चल रही थी। अभियोजन पक्ष ने गवाहों, दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ अपनी दलीलें रखीं जबकि बचाव पक्ष ने आरोपों को खारिज किया।

कड़कड़डूमा कोर्ट के इस फैसले को वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े प्रमुख मामलों में से एक माना जा रहा है। अब अदालत दोषी ठहराए गए आरोपियों की सजा पर सुनवाई करेगी जिसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।

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(समाचार एजेंसी आईएएनएस से इनपुट्स के साथ)

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अमरेन्द्र यादव
लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातक करने के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई। जागरण न्यू मीडिया में बतौर कंटेंट राइटर काम करने के बाद 'बोले भारत' में कॉपी राइटर के रूप में कार्यरत...सीखना निरंतर जारी है...

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