मुंबईः महाराष्ट्र सरकार के राज्य शिक्षा विभाग ने राज्य भर के स्कूलों को अपने नाम में “इंटरनेशनल”, “ग्लोबल”, “सीबीएसई” या “इंग्लिश मीडियम” जैसे शब्दों का प्रयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है जब तक कि उन्हें आधिकारिक तौर पर इन शब्दों का प्रयोग करने का अधिकार न हो।
इस निर्देश को इस चिंता के मद्देनजर जारी किया गया था कि इस तरह के शब्दों से अभिभावकों और छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। शिक्षा निदेशालय द्वारा 15 दिसंबर को जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि कई स्कूल ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर, सीबीएसई से संबद्धता या अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा का आभास देते हैं जबकि उनके पास इन शब्दों के इस्तेमाल के लिए आवश्यक मान्यता नहीं है।
वहीं, कुछ मामलों में यहां तक कि कुछ मराठी माध्यम के स्कूलों को भी अपने नाम में “इंग्लिश मीडियम” शब्द का इस्तेमाल करते हुए पाया गया।
नए स्कूलों के साथ मौजूदा स्कूलों पर भी लागू होगा नियम
निर्देशों के मुताबिक, नए स्कूलों के अलावा यह निर्देश ऐसे शब्दों का उपयोग करने वाले मौजूदा स्कूलों पर भी लागू होता है। विभाग ने कहा कि अकेले दिसंबर में ही संभागीय स्तर पर 11 प्रस्ताव वापस भेज दिए गए थे जिनमें स्कूल के नाम बदलने के बाद संशोधित आवेदन जमा करने के निर्देश दिए गए थे।
माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक श्रीराम पंजादे ने कहा, “विभाग ने पाया है कि ‘इंटरनेशनल’ या ‘ग्लोबल’ जैसे शब्दों के प्रयोग से यह धारणा बनती है कि विद्यालय की विदेशों में शाखाएं हैं या वह किसी अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड से संबद्ध है जबकि ‘सीबीएसई’ विशेष रूप से केंद्र सरकार द्वारा स्थापित परीक्षा बोर्ड को संदर्भित करता है। आधिकारिक संबद्धता के बिना इन शब्दों का प्रयोग कानूनी रूप से गलत है और इससे अभिभावकों, छात्रों और आम जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है।”
शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश
शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देश के मुताबिक, शिक्षा अधिकारियों को प्रस्तावों पर विचार करते समय विद्यालय के नाम बोर्ड से संबद्धता और शिक्षा के माध्यम की सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी। यदि विद्यालय का नाम भ्रामक पाया जाता है तो संस्था को अनुमोदन देने से पहले उसे बदलने का निर्देश दिया जाएगा।
पंजादे ने कहा “यह नियम मौजूदा स्कूलों पर भी लागू होगा। स्थानीय शिक्षा अधिकारी मौजूदा स्कूलों से उनके नाम बदलने के लिए कह सकते हैं यदि वे बिना किसी संबद्धता के “इंटरनेशनल” या “ग्लोबल” शब्दों का उपयोग कर रहे हैं।”
हालांकि इन निर्देशों में किसी स्कूल को अपना नाम बदलने के लिए मजबूर करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है लेकिन एक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि मौजूदा स्कूलों को ऐसा करने का निर्देश दिया जाएगा जब वे अनुमोदन के नवीनीकरण के लिए बोर्ड से संपर्क करेंगे, जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत हर तीन साल में एक बार की जाने वाली एक अनिवार्य प्रक्रिया है।
