पटनाः बिहार के चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर फैजल खान उर्फ खान सर को फायरिंग और तोड़फोड़ मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसियां उनसे पूछताछ कर सकती हैं, लेकिन अंतरिम संरक्षण प्रभावी रहने तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं की जा सकती।
मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पटना पुलिस की एक टीम खान सर की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। इसी बीच उनकी ओर से पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई थी, लेकिन अदालत ने तत्काल फैसला नहीं सुनाया था और आदेश सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को अदालत ने उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान कर दी।
खान सर की ओर से उनके वकील अरविंद कुमार महुआर ने बताया कि अदालत ने उन्हें प्रोटेक्शन जमानत प्रदान की है। उन्होंने कहा कि पुलिस अब फिलहाल खान सर को गिरफ्तार नहीं कर सकती। अदालत ने मामले की केस डायरी तलब की है और पुलिस द्वारा जांच से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के बाद अग्रिम जमानत याचिका पर आगे सुनवाई होगी। फिलहाल अगली सुनवाई की तारीख तय नहीं की गई है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 2 जून की रात पटना के कदमकुआं इलाके में स्थित खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान के बाहर हुई फायरिंग और तोड़फोड़ की घटना से जुड़ा है। घटना के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर कदमकुआं थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
शुरुआत में खान सर की ओर से ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के निदेशक रौशन आनंद को मुख्य आरोपी बनाया गया था। वहीं रौशन आनंद की ओर से जारी एक वीडियो में खान सर पर जानलेवा हमले और खुद फायरिंग करवाने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया।
पुलिस के अनुसार, घटना के दौरान 15 से 20 लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर कोचिंग संस्थान के पोस्टर फाड़े और परिसर पर पथराव किया था। इसके बाद संस्थान से जुड़े सुरक्षा गार्डों द्वारा गोली चलाए जाने का आरोप है।
जांच के दौरान पुलिस ने खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान से जुड़े दो सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान दोनों गार्डों ने गोली चलाने की बात स्वीकार की है।
वहीं, इस मामले में नामजद रौशन आनंद और उनके दो सहयोगी भी जेल में बंद हैं। अदालत ने रौशन आनंद की अग्रिम जमानत याचिका पर भी आदेश सुरक्षित रखा है।
पुलिस से मांगी गई केस डायरी
सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस को मामले की केस डायरी और जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। केस डायरी दाखिल होने के बाद खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर विस्तृत सुनवाई होगी।
इस बीच खान सर ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है और गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की थी, जिस पर अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की है।
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