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बिहारः पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला खाली करने का आदेश

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सर्कुलर रोड स्थित बंगला खाली करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश 25 नवंबर को जारी किया गया है।

bihar rabri devi asked to vacate circular road bungalow
राबड़ी देवी, फोटोः IANS

पटनाः बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित अपने पुराने आवास को खाली करने के लिए कहा गया है। भवन निर्माण विभाग (बीसीडी) ने उन्हें 39 हार्डिंग रोड स्थित एक नया बंगला आवंटित किया है, जो आमतौर पर मंत्रियों के लिए आरक्षित तीन एकड़ से ज्यादा की विशाल संपत्ति है।

मंगलवार, 25 नवंबर को जारी यह अधिसूचना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के साथ मेल खाती है।

राबड़ी देवी को आवंटित किया गया आवास

यह निर्देश बीसीडी के संयुक्त सचिव और संपदा अधिकारी शिव रंजन की ओर से जारी किया गया है, जिसमें बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता के रूप में राबड़ी देवी को नया आवास आवंटित किया गया है।

इस बदलाव के साथ, 10 सर्कुलर रोड स्थित उनके लगभग दो दशक के प्रवास का अंत हो गया है, जहां वे नवंबर 2005 में मुख्यमंत्री पद से हटने और 1 अणे मार्ग स्थित आधिकारिक मुख्यमंत्री बंगला नीतीश कुमार को सौंपने के बाद से रह रही थीं। यह संपत्ति राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के लिए एक केंद्र के रूप में काम करती रही है, जहां प्रमुख बैठकें और चर्चाएं होती रही हैं और यह उनके पति, राजद अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के साथ साझा की जाती है।

बीसीडी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आवंटन की पुष्टि करते हुए इस बात पर जोर दिया कि नए बंगले में पर्याप्त जगह है और यह उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए है।

राष्ट्रीय जनता दल ने क्या प्रतिक्रिया दी?

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने इस घटनाक्रम पर सतर्कता से प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बताया कि अभी तक स्थानांतरण का कोई आधिकारिक आदेश नहीं मिला है। उन्होंने कहा, “आधिकारिक अधिसूचना मिलने के बाद ही हम कुछ कहेंगे।” यह बात मौजूदा राजनीतिक तनाव के बीच पार्टी के संयमित रुख को दर्शाती है।

राबड़ी देवी को इस बंगले में 2019 में पटना उच्च न्यायालय के उस फैसले की याद दिलाता है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए आजीवन बंगले के आवंटन को सार्वजनिक धन का दुरुपयोग मानते हुए रद्द कर दिया गया था। न्यायालय ने स्वप्रेरणा से कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार और सतीश प्रसाद सिंह, जगन्नाथ मिश्र, जीतन राम मांझी और राबड़ी देवी सहित प्रभावित पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस जारी कर बंगला खाली करने का आदेश दिया था। इससे पहले, पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के कब्जे वाला एक बंगला मुख्य सचिव को वापस सौंप दिया गया था।

2019 के फैसले ने कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने आवास छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इससे सेवानिवृत्त राजनेताओं को करदाताओं के पैसे से मिलने वाली सुविधाओं पर चिंताएं बढ़ गईं। राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड आवास का आवंटन बाद में विपक्ष की नेता के रूप में उनकी भूमिका के तहत पुनर्निर्धारित किया गया जिससे उन्हें अब तक इसे बरकरार रखने की अनुमति मिल गई।

इस आवासीय बदलाव का समय 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए के प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ मेल खाता है, जिसमें गठबंधन ने 243 में से 202 सीटें हासिल कीं। वहीं, महागठबंधन को सिर्फ 35 सीटें ही मिल पाईं।

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अमरेन्द्र यादव
लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातक करने के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई। जागरण न्यू मीडिया में बतौर कंटेंट राइटर काम करने के बाद 'बोले भारत' में कॉपी राइटर के रूप में कार्यरत...सीखना निरंतर जारी है...

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