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UP SIR Final List: दो करोड़ से ज्यादा नाम कटे, आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो क्या करें?

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिन पात्र नागरिकों के नाम सूची में शामिल नहीं हो सके हैं, वे फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं।

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Photo: IANS

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 166 दिनों तक चले विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद अंतिम मतदाता सूची शुक्रवार को जारी कर दी गई। इस सूची में 13.39 करोड़ मतदाताओं के नाम है। एसआईआर के दौरान कुल 2 करोड़ 4 लाख 300 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। इसके अलावा राज्य में कुल 84,28,767 नए मतदाता भी जुड़े हैं।

इस बढ़त में पुरुष 42.27 लाख, महिला 42 लाख और तृतीय लिंग के 87 मतदाता शामिल हैं। 18-19 आयु वर्ग में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इस वर्ग के मतदाता 3.33 लाख से बढ़कर 17.63 लाख हो गए, जो कुल मतदाताओं का 1.32 प्रतिशत हैं। जेंडर रेशियो भी 824 से बढ़कर 834 हो गया है।

जारी की गई फाइनल मतदाता सूची में 7,30,71,061 पुरुष (54.54 प्रतिशत), 6,09,09,525 महिला (45.46 प्रतिशत) और 4,206 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। एसआईआर प्रक्रिया से पहले प्रदेश में लगभग 15 करोड़ 44 लाख 30 हजार मतदाताओं के नाम दर्ज थे।

इसके बाद 6 जनवरी 2026 को जारी मसौदा मतदाता सूची में यह संख्या घटकर 12 करोड़ 55 लाख 56 हजार 25 रह गई थी। 27 अक्टूबर 2025 से 10 अप्रैल 2026 तक चले एसआईआर अभियान के बाद 10 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई है।

मतदाता ऑनलाइन चेक कर सकते हैं अपना नाम

उत्तर प्रदेश के मतदाता सूची में अपना नाम ऑनलाइन आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए वे जिला प्रयागराज की वेबसाइट या चीफ इलेक्टोरल अफसर, उत्तर प्रदेश वेबसाइट पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके लिए एपिक नंबर की जरूरत होगी। इसके अलावा दूसरे तरीके भी हैं, जिसमें आपको अपनी कुछ डिटेल भरनी होगी। मोबाइल नंबर से भी आप अपना नाम चेक कर सकते हैं।

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के अनुसार 6 जनवरी से 10 अप्रैल के बीच कुल 8,15,996 मतदाताओं के नाम हटाए गए। इनमें से 3,50,026 लोगों के नाम नोटिस का जवाब न देने के कारण हटाए गए।
3.28 लाख नाम उनके कहीं और शिफ्ट होने की वजह से हटाए गए। वहीं, एक से अधिक प्रविष्टियों के कारण 79,076 नाम हटाए गए। मृत्यु के कारण 55,865 नाम हटाए गए हैं। इसके अलावा 2069 नाम या तो नाबालिग थे या भारतीय नागरिक नहीं थे।

जिनके नाम नहीं, वे क्या करें?

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिन पात्र नागरिकों के नाम सूची में शामिल नहीं हो सके हैं, वे फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट व्यक्ति 15 दिनों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के पास और उसके बाद 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है।

वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए आप चुनाव आयोग की वेवसाइट https://voters.eci.gov.in पर अपने मोबाइल नंबर के जरिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड भी किया जा सकता है।

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विनीत कुमार
पूर्व में IANS, आज तक, न्यूज नेशन और लोकमत मीडिया जैसी मीडिया संस्थानों लिए काम कर चुके हैं। सेंट जेवियर्स कॉलेज, रांची से मास कम्यूनिकेशन एंड वीडियो प्रोडक्शन की डिग्री। मीडिया प्रबंधन का डिप्लोमा कोर्स। जिंदगी का साथ निभाते चले जाने और हर फिक्र को धुएं में उड़ाने वाली फिलॉसफी में गहरा भरोसा...

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