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रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के बैंक खाते होंगे अनफ्रीज, कोर्ट ने दिया आदेश

अदालत ने 25 अप्रैल 2026 को दिए अपने आदेश में कहा कि जांच एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने बैंक खाते फ्रीज करते समय तय कानूनी प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया।

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Actress Rhea Chakraborty
Actress Rhea Chakraborty (IANS)

मुंबईः अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत मिली है। एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती और मां संध्या चक्रवर्ती के बैंक खातों को अनफ्रीज करने का आदेश दिया है।

इस फैसले के बाद परिवार को आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में मौजूद खातों तक दोबारा पहुंच मिल जाएगी।

अदालत ने क्या कहा?

अदालत ने 25 अप्रैल 2026 को दिए अपने आदेश में कहा कि जांच एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने बैंक खाते फ्रीज करते समय तय कानूनी प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया। कोर्ट ने पाया कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ के तहत आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं की गई थी।

कानून के मुताबिक, किसी संपत्ति या बैंक खाते को फ्रीज करने के बाद 30 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी लेना जरूरी होता है। अदालत ने कहा कि इस मामले में निर्धारित समयसीमा के भीतर ऐसी मंजूरी नहीं ली गई, जिसके कारण फ्रीजिंग आदेश कानूनी रूप से टिक नहीं पाया।

कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि अगर तय समय के भीतर जरूरी स्वीकृति नहीं ली जाती, तो खाते फ्रीज करने की कार्रवाई स्वतः प्रभावहीन हो जाती है।

मामला क्या था?

दरअसल यह मामला वर्ष 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सामने आया था। जांच के दौरान ड्रग्स एंगल जुड़ने पर रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक का नाम सामने आया था। इसके बाद एनसीबी ने जांच के तहत परिवार के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था।

जांच एजेंसी का तर्क था कि वित्तीय लेनदेन पर रोक लगाना जरूरी है, ताकि सबूतों से छेड़छाड़ या जांच प्रभावित होने की आशंका न रहे। हालांकि, रिया चक्रवर्ती की ओर से इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी गई थी। उनका कहना था कि खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया कानून के अनुरूप नहीं अपनाई गई और बिना उचित मंजूरी यह कदम उठाया गया।

इससे पहले सितंबर 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी रिया चक्रवर्ती को राहत देते हुए एनसीबी को उनका पासपोर्ट लौटाने का निर्देश दिया था। अदालत ने तब माना था कि रिया ने जमानत की सभी शर्तों का पालन किया, जांच में सहयोग किया और विदेश यात्रा से लौटने में भी कोई चूक नहीं की।

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अनिल शर्मा
दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में उच्च शिक्षा। 2015 में 'लाइव इंडिया' से इस पेशे में कदम रखा। इसके बाद जनसत्ता और लोकमत जैसे मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला। अब 'बोले भारत' के साथ सफर जारी है...

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