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अग्निवीरों के लिए बड़ी राहत, सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में ग्रुप-C पदों पर आरक्षण 10% से बढ़ाकर 50% किया

बीएसएफ में 50% कांस्टेबल पदों के आरक्षण को अधिसूचित करने के बाद, गृह मंत्रालय ने अन्य सीएपीएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए ग्रुप सी पदों में आरक्षण बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया है…

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अग्निवीरों के लिए बड़ी राहत, सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में ग्रुप-C पदों पर आरक्षण 10% से बढ़ाकर 50% किया। IANS

केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए जवानों के लिए एक अहम नीतिगत बदलाव किया है। पहले बैच के अग्निवीरों की सेवा अवधि पूरी होने से पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में ग्रुप-C पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। इस फैसले को अग्निवीरों के भविष्य को लेकर सरकार की बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है।

गृह मंत्रालय ने 19 दिसंबर 2025 को जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में कांस्टेबल के 50 प्रतिशत रिक्त पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे। हालांकि इन्हें शारीरिक मानक और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी, लेकिन लिखित परीक्षा अन्य उम्मीदवारों की तरह देनी होगी।

वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, आने वाले दिनों में सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के ग्रुप-C पदों के भर्ती नियमों में इसी तरह के संशोधन किए जाएंगे। यह निर्णय मंत्रालय के पहले के उस रुख से अलग है, जिसमें अग्निवीरों के लिए केवल 10 प्रतिशत आरक्षण तय किया गया था।

गौरतलब है कि 2022 में लागू अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए थे और यह 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान भी एक प्रमुख मुद्दा बना। विरोध के बाद सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण और आयु सीमा में छूट की घोषणा की थी। पहले बैच को पांच साल और बाद के बैचों को तीन साल की अतिरिक्त आयु छूट दी गई थी। अग्निवीरों का पहला बैच वर्ष 2026 से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की भर्ती के लिए पात्र होगा।

शुक्रवार को जारी संशोधित अधिसूचना में बीएसएफ जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गजेटेड) भर्ती नियम, 2025 में बदलाव किए गए हैं। इसके तहत सीधी भर्ती में 50 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए, 10 प्रतिशत पद पूर्व सैनिकों के लिए और तीन प्रतिशत तक पद BSF के कॉम्बैटाइज्ड कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) के समायोजन के लिए आरक्षित किए गए हैं।

नए नियमों के अनुसार, पहले चरण में पूर्व अग्निवीरों के लिए तय 50 प्रतिशत पदों पर भर्ती नोडल फोर्स के माध्यम से की जाएगी। दूसरे चरण में शेष 47 प्रतिशत पदों, जिसमें पूर्व सैनिकों का कोटा भी शामिल है, और पहले चरण में खाली रह गए पदों पर स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (एसएससी) के जरिए भर्ती होगी।

इसके साथ ही बीएसएफ में कॉम्बैटाइज्ड कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) से कांस्टेबल पद पर समायोजन के लिए आयु सीमा 30 वर्ष से बढ़ाकर 35 वर्ष कर दी गई है और न्यूनतम सेवा अवधि को तीन साल से बढ़ाकर पांच साल कर दिया गया है। अन्य केंद्रीय बलों में प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा भी 52 वर्ष से बढ़ाकर 56 वर्ष कर दी गई है।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में बीएसएफ के अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी और असम राइफल्स शामिल हैं। सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में अग्निवीरों को सुरक्षा बलों में स्थायी रोजगार का रास्ता खुलने की उम्मीद है।

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अनिल शर्मा
दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में उच्च शिक्षा। 2015 में 'लाइव इंडिया' से इस पेशे में कदम रखा। इसके बाद जनसत्ता और लोकमत जैसे मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला। अब 'बोले भारत' के साथ सफर जारी है...

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