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‘आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर साथी को नहीं दिया जा सकता गुजारा भत्ता’: दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुजारा भत्ता मामले में सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की है कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर साथी को यह नहीं दिया जा सकता।

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दिल्ली हाई कोर्ट, फोटोः आईएएनएस

नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुजारा भत्ता को लेकर अहम टिप्पणी की है। अदालत ने एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि वित्तीय स्थिति का पता लगाए बिना इसे नहीं दिया जा सकता है। अदालत ने कहा कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर पति या पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता।

दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ से यह टिप्पणी भारतीय रेलवे यातायात सेवा में ग्रुप-ए अधिकारी के रूप में कार्यरत महिला की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। अदालत के आदेश के मुताबिक, महिला ने तलाक के बाद अपने पति से स्थायी गुजारा भत्ता और मुआवजा मांगा था। महिला अधिकारी के पति पेशे से वकील है।

2010 में हुई थी शादी, 2023 में तलाक

महिला की शादी साल 2010 में हुई थी और जोड़ा केवल एक साल ही साथ रहा। साल 2023 में एक पारिवारिक अदालत ने क्रूरता के आधार पर इस शादी को भंग कर दिया।

इसके बाद महिला ने पति के क्रूरता के पारिवारिक न्यायालय को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके आधार पर उच्च न्यायालय ने गुजारा भत्ता देने से इंकार कर दिया था।

अदालत ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि महिला तलाक के खिलाफ नहीं थी बल्कि वित्तीय रूप से सुरक्षा पर ध्यान दे रही थी। अदालत ने टिप्पणी की कि जब एक पति या पत्नी विवाह विच्छेद (तलाक) का विरोध करते हुए एक साथ पर्याप्त राशि के भुगतान पर सहमति व्यक्त करता है तो ऐसा आचरण यह दर्शाता है कि यह प्रतिरोध स्नेह, सुलह या वैवाहिक बंधन के संरक्षण में नहीं बल्कि आर्थिक कारणों से है।

पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू विवाह अधिनियम (एचएमए) की धारा 25 के तहत पक्षकारों की आय, अर्जन क्षमता, संपत्ति और आचरण के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालतों को स्थायी गुजारा भत्ता और भरण-पोषण देने का विवेकाधिकार देती है।

इस मामले की सुनवाई जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन की पीठ कर रही थी। पीठ ने दोहराया कि यह प्रावधान “मूल रूप से न्यायसंगत प्रकृति का है और इसका उद्देश्य पति-पत्नी के बीच वित्तीय न्याय सुनिश्चित करना है, यह सुनिश्चित करते हुए कि जीवनयापन के स्वतंत्र साधनों से वंचित पक्ष विवाह विच्छेद के बाद बेसहारा न रह जाए। हालाँकि, ऐसी राहत स्वतः नहीं मिलती; यह वास्तविक वित्तीय आवश्यकता और न्यायसंगत विचारों के प्रमाण पर निर्भर है।”

दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी में क्या कहा?

अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि स्थायी गुजारा भत्ता सामाजिक न्याय के एक उपाय के रूप में है, न कि दो सक्षम व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को समृद्ध या समान बनाने के साधन के रूप में। पीठ ने आगे कहा कि कानून की आवश्यकता है कि आवेदक वित्तीय सहायता की वास्तविक आवश्यकता प्रदर्शित करे। जबकि मौजूदा मामले में अपीलकर्ता का एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के रूप में पद उसकी स्थिर और पर्याप्त आय और आश्रितों की अनुपस्थिति सामूहिक रूप से यह स्थापित करती है कि वह अपना भरण-पोषण करने में पूरी तरह सक्षम है।

पीठ ने कहा कि न्यायिक हस्तक्षेप को उचित ठहराने के लिए वित्तीय अक्षमता, दबाव या अन्य बाध्यकारी परिस्थितियों का कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस आधार पर अदालत ने स्थायी गुजारा भत्ता के अनुरोध को अस्वीकार किया।

अदालत ने तर्क दिया कि “रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री में आर्थिक तंगी, निर्भरता या असाधारण परिस्थितियों का कोई सबूत नहीं है जिससे वह गरिमा के साथ अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो। किसी भी वित्तीय देनदारी, चिकित्सा स्थिति या पारिवारिक दायित्व का कोई तर्क या प्रमाण भी नहीं है जिसके लिए प्रतिवादी से आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो। इसके अलावा, ऐसा कोई सबूत भी नहीं है जिससे पता चले कि दोनों पक्षों की आय में कोई बड़ा अंतर है।”

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अमरेन्द्र यादव
लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातक करने के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई। जागरण न्यू मीडिया में बतौर कंटेंट राइटर काम करने के बाद 'बोले भारत' में कॉपी राइटर के रूप में कार्यरत...सीखना निरंतर जारी है...

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