नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (25 मई) को स्नातक राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2026 (NEET UG 2026) के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में दायर याचिकाओं के एक समूह पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया। नीट परीक्षा भारत के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में एमबीबीएस और बीडीएस के दाखिले के लिए कराई जाती है। इस दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि अतीत से कोई सबक नहीं लिया है। अदालत ने इस मामले में सरकार से भी जवाब मांगा है।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि अतीत से कोई सबक नहीं लिया गया है। उन्होंने 2024 में भी इसी तरह के प्रश्न पत्र लीक के आरोपों और उस वर्ष सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जारी किए गए निर्देशों का हवाला दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत का पहले भी फैसला आ चुका है। कमीशन ने सिफारिश दी है। सिफारिश मान भी ली गई, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है।
पीठ ने कहा कि हम एनटीए को मॉनिटरिंग कमेटी की सिफारिश के बारे में स्टेटस बताते हुए एक एफिडेविट फाइल करने का निर्देश देते हैं। कोर्ट ने कहा कि मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन के राधाकृष्णन को भी हाई पावर कमेटी के निर्देशों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों पर एफिडेविट फाइल करें।
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3 मई को आयोजित की गई थी परीक्षा
ज्ञात हो कि नीट परीक्षा 3 मई को भारत भर में आयोजित की गई थी। हालांकि परीक्षा में अनियमितता और बाद में यह परीक्षा रद्द कर दी गई। जब ऐसी खबरें सामने आईं कि कुछ व्यक्तियों ने कथित तौर पर परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र प्राप्त कर लिया था और उसे पैसे के बदले उम्मीदवारों को वितरित कर दिया था। जांच एजेंसियों ने अब तक इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है।
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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (एफएआईएमए) और यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट द्वारा दायर की गई है। इन याचिकाओं में नीट की दोबारा परीक्षा प्रक्रिया न्यायिक निगरानी में कराए जाने की मांग की गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 मई को होगी। वहीं, एनटीए ने परीक्षा की दूसरी तारीख 21 जून को तय की है।

