Friday, October 10, 2025
Homeमनोरंजन‘ठग लाइफ’ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कर्नाटक में रिलीज...

‘ठग लाइफ’ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कर्नाटक में रिलीज से इनकार, वितरक बोले- फिल्म पहले ही फ्लॉप हो चुकी है

बेंगलुरुः सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘ठग लाइफ’ फिल्म की कर्नाटक में रिलीज का आदेश दिए जाने के एक दिन बाद, कर्नाटक के वितरक वेंकटेश कमलाकर ने फिल्म रिलीज करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि फिल्म पहले ही तमिलनाडु में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है और अब इसका कोई व्यावसायिक मूल्य नहीं बचा।

वेंकटेश ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, “मैं यह फिल्म रिलीज नहीं करूंगा, मेरे पास इसके कई कारण हैं। आज किसी भी फिल्म की कमाई का असली समय पहले दो हफ्तों में होता है। यह फिल्म 5 जून को रिलीज हुई थी, दो हफ्ते से ज्यादा समय बीत चुका है और यह तमिलनाडु में भी नहीं चली।”

विवाद की वजह क्या रही?

कमल हासन अभिनीत यह फिल्म कर्नाटक में एक विवाद के चलते रोकी गई थी।  कमल हासन ने ‘ठग लाइफ’ के प्रमोशन के दौरान भाषा को लेकर टिप्पणी की थी। 28 मई को चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि कन्नड़ का जन्म तमिल से हुआ है। जिसके बाद राज्य में भारी विरोध हुआ और फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी गई।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पर रोक को लेकर कर्नाटक सरकार को कड़ी फटकार लगाई। न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और मनमोहन की पीठ ने स्पष्ट किया कि भीड़तंत्र या सतर्कता समूहों को सड़कों पर कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

अदालत ने साफ कहा कि किसी भी भीड़ या समूह को यह अधिकार नहीं है कि वह कानून अपने हाथ में ले और किसी फिल्म की रिलीज को प्रभावित करे। अदालत ने जोर देकर कहा कि कानून का शासन बनाए रखना राज्य सरकार की सीधी जिम्मेदारी है।

न्यायालय ने निर्देश दिया कि सेंसर बोर्ड से प्रमाणित फिल्म को रिलीज किया जाना चाहिए, और थियेटर मालिकों को डर के माहौल में काम नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिल्म देखना या न देखना आम जनता का विवेक है, लेकिन धमकियों या हिंसा की आशंका से प्रमाणित फिल्म की रिलीज रोकी नहीं जा सकती।

हाईकोर्ट को भी फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट को उस निर्देश के लिए फटकार लगाई जिसमें अभिनेता कमल हासन से “कर्नाटक की भावनाएं आहत करने” पर माफी मांगने को कहा गया था। अदालत ने दो टूक कहा कि “किसी व्यक्ति से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का आदेश देना हाईकोर्ट का काम नहीं है।”

सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले से जुड़ी कर्नाटक हाईकोर्ट में लंबित याचिका को अपने पास ट्रांसफर कर लिया है। अब इस पर अगली सुनवाई 19 जून को होगी और राज्य सरकार को 18 जून तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

फिल्म निर्माता पर दबाव बर्दाश्त नहीं

फिल्म निर्माता की ओर से बताया गया कि वे फिल्म चेंबर्स ऑफ एसोसिएशन के साथ बैठक कर विवाद का हल निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर अदालत ने कहा कि प्रोड्यूसर पर कोई भी दबाव या धमकी स्वीकार नहीं की जा सकती, और अगर फिल्म को सेंसर बोर्ड ने प्रमाणित किया है, तो वह कानूनी रूप से रिलीज के लिए पूरी तरह पात्र है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के बावजूद वितरक फिल्म को कर्नाटक में रिलीज करने से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि ठग लाइफ ने 13 दिनों में 46.84 करोड़ रुपये की कमाई की है।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments

मनोज मोहन on कहानीः याद 
प्रकाश on कहानीः याद 
योगेंद्र आहूजा on कहानीः याद 
प्रज्ञा विश्नोई on कहानीः याद 
डॉ उर्वशी on एक जासूसी कथा