Homeभारतपोर्श कार हादसे में पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट, 7 लोगों के...

पोर्श कार हादसे में पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट, 7 लोगों के खिलाफ सबूत नष्ट करने की साजिश का आरोप

पुणे में 19 मई को हुए पोर्श कार हादसे के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को पहली चार्जशीट दायर की। इस मामले में सात लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। इनमें किशोर का बिल्डर पिता बिल्डर, माँ, दो डॉक्टर – अजय तवारे और श्रीहरी हलनोर – और सासून जनरल अस्पताल के मुर्दाघर कर्मचारी अतुल घाटकांबले और दो बिचौलिए – अशफाक मानकंदर और अमर गायकवाड़ शामिल हैं। दोनों डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है।

तवारे उस समय फोरेंसिक विज्ञान विभाग के प्रमुख थे और हलनोर अस्पताल में कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर थे। पुलिस का कहना है कि हलनोर ने तवारे के निर्देश पर किशोर के ब्लड सैंपल का निपटारा करने के लिए काम किया और उसकी जगह किशोर की मां का ब्लड सैंपल रख दिया गया।

पुलिस का आरोप: पिता ने दी रिश्वत

चार्जशीट के बारे में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, “हमने कहा है कि नाबालिग के माता-पिता ने सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत दी और बाद में दो बिचौलियों की मदद से ब्लड टेस्ट में हेरफेर करने की साजिश रची।”

पुलिस के मुताबिक, 19 मई को हुए हादसे में नाबालिग कार चला रहा था। वह मुंडवा के कुछ पब में दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद अपने वडगांव शेरी स्थित घर लौट रहा था।

पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा, “मैं अभी व्यक्तिगत भूमिकाओं से संबंधित सबूतों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। हमारे लिए, सभी सात आरोपी साक्ष्य नष्ट करने की साजिश का हिस्सा हैं और उन्होंने किशोर के ब्लड अल्कोहल टेस्ट में हेरफेर करने के लिए रिश्वत दी।”

अमितेश कुमार ने कहा, “तीन सार्वजनिक सेवकों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी के लिए हमारी याचिका उचित राज्य प्राधिकरण के समक्ष लंबित है। फिलहाल, हमने पहली चार्जशीट दाखिल की है। मामले की आगे की जांच जारी है। कानून के संघर्ष में बच्चे (CCL) से संबंधित अंतिम रिपोर्ट पहले ही जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के साथ दायर की जा चुकी है।”

अपर पुलिस आयुक्त (अपराध) शैलेश बलकवडे ने कहा, “प्रारंभिक चार्जशीट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (8) के तहत दायर की गई है। हम समय आने पर एक पूरक चार्जशीट दाखिल करेंगे क्योंकि हमें अभी कुछ रिपोर्ट प्राप्त करनी हैं, जिनमें डीएनए प्रोफाइलिंग से संबंधित रिपोर्ट भी शामिल हैं।”

पोर्श कार हादसे में 50 गवाहों के बयान दर्ज

50 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं और उन्हें चार्जशीट के साथ जमा किया गया है। बलकवडे ने कहा, “उनमें प्रत्यक्षदर्शी भी शामिल हैं।” बलकवड़े ने कहा कि विभिन्न स्थानों से एकत्र किए गए सीसीटीवी साक्ष्य, पंचनामा रिपोर्ट, दुर्घटना प्रभाव आकलन रिपोर्ट और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट चार्जशीट का हिस्सा हैं।

मामले में सरकारी वकील नियुक्त किए गए वकील शिशिर हिरय ने कहा, “प्रारंभिक आरोपपत्र एक व्यापक दस्तावेज है जिसमें अब तक एकत्र किए गए सभी साक्ष्य शामिल हैं और इस मामले में एक मजबूत मामला बनाया गया है।”

पुलिस ने आरोपपत्र में भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 279, 337, 338, 427, 120(बी), 201, 213, 214, 466, 467, 468, 471, 109 और 34, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7(ए), 8, 13 और 12 तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184, 185, 119 और 177 का उल्लेख किया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Recent Comments

मनोज मोहन on कहानीः याद 
प्रकाश on कहानीः याद 
योगेंद्र आहूजा on कहानीः याद 
प्रज्ञा विश्नोई on कहानीः याद 
डॉ उर्वशी on एक जासूसी कथा
Exit mobile version