कोलकाताः पश्चिम बंगाल से रेप का एक मामला सामने आया है। 20 वर्षीय युवती ने आरोप लगाया कि 5 सितंबर (शुक्रवार) को उसका जन्मदिन मनाने के दौरान दो परिचितों ने उसके साथ रेप किया। आरोपियों की पहचान चंदन मलिक और द्वीप (दीप) बिस्वास के रूप में हुई है। दोनों फरार हैं। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पीड़िता चंदन मलिक से कुछ दिनों पहले मिली थी। मलिक ने अपने आप के दक्षिणी कोलकाता पूजा समिति का प्रमुख बताया था। उसने ही बाद में द्वीप से मिलाया। दोनों ने कथित तौर पर पीड़िता को समिति में शामिल करने का वादा किया और तीनों के बीच बातचीत होने लगी।
पीड़िता ने क्या आरोप लगाया?
घटना की रात के दिन आरोपी पीड़िता को रीजेंट पार्क एरिया में ले गए जहां उन्होंने खाना खाया। महिला ने आरोप लगाया कि जब उसने जाने की कोशिश की तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ मारपीट की और रेप किया। पीड़िता के मुताबिक, अगले दिन वह किसी तरह भागने में सफल रही और घर लौट आई।
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पीड़िता ने हरिदेवपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। एक आधिकारिक बयान में पुलिस ने कहा कि एफआईआर में नामजद आरोपी चंदन मलिक शिकायतकर्ता को मलांचा के पास एक अन्य आरोपी के घर ले गया, जहां दोनों ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की और रेप किया।
अधिकारी आरोपियों का पता लगाने के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने किसी भी व्यक्ति से आग्रह किया है कि यदि किसी के पास जानकारी है तो आगे आएं।
कोलकाता में लॉ छात्रा के साथ रेप
इससे पहले इसी साल जून में 24 वर्षीय लॉ छात्रा के साथ दक्षिणी कोलकाता लॉ कॉलेज में तीन छात्रों और एक सिक्योरिटी गार्ड द्वारा गैंगरेप हुआ था। तीनों को गिरफ्तार किया गया था। इस घटना के बाद कोलकाता में व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार से फिर से बहस शुरू हो गई है। ऐसे में इस घटना के बाद एक बार फिर राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं।
बीते साल आरजी कर अस्पताल में भी एक छात्रा के साथ रेप के बाद निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। इसके बाद राज्य में व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुआ था और न्याय की मांग की गई थी। बीते 9 अगस्त को इस घटना के एक साल पूरा होने पर राज्य में प्रदर्शन हुए थे। पीड़िता के परिवार ने सीबीआई पर भी गंभीर सवाल उठाए थे।
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इस मामले में 20 जनवरी को आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। सीबीआई ने 22 जनवरी को मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट से आरोपी के लिए मृत्युदंड की मांग करते हुए अपील दायर की। वहीं जुलाई में आरोपी संजय रॉय ने अपनी सजा के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील दायर की। आरोपी ने खुद के निर्दोष होने का दावा भी किया।