Friday, March 20, 2026
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‘जन नायगन’ की रिलीज 21 जनवरी तक टली, मद्रास हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के U/A सर्टिफिकेट देने वाले आदेश पर रोक

मद्रास हाई कोर्ट ने ‘जन नायगन’ की रिलीज को लेकर चल रहे मामले पर अब पोंगल की छुट्टियों के बाद 21 जनवरी को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। फिल्म हालांकि 9 जनवरी को ही रिलीज होनी थी।

चेन्नई: साउथ सुपरस्टार थलपति विजय की फिल्म ‘जन नायगन’ को एक बड़ा झटका लगा है। मद्रास हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने शुक्रवार (9 जनवरी) सुबह ही एक सिंगल बेंच द्वारा दिए गए आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। इस आदेश में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को फिल्म को तुरंत U/A सर्टिफिकेट देने का निर्देश दिया गया था। डिविजन बेंच में चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुल मुरुगन शामिल हैं।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने अब पोंगल की छुट्टियों के बाद 21 जनवरी को इस मामले की अगली सुनवाई तय की है। इससे पहले फिल्म निर्माताओं के अनुसार इसे 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था। फिल्म की एडवांस बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी थी और टिकटों की भारी मांग थी।

इससे पहले शुक्रवार सुबह जस्टिस पीटी आशा के सामने झटका लगने के बाद सेंसर बोर्ड की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एआरएल सुंदरेशन ने सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ रिट अपील पर तुरंत सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस की बेंच के सामने मामला उठाया।

मामला जब दोपहर में आया, तो ASG ने बताया कि बोर्ड को काउंटर फाइल करके मामले में अपना बचाव करने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कोर्ट को केस की टाइमलाइन के बारे में भी बताया, और कहा कि फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए 18 दिसंबर, 2025 को ही सबमिट की गई थी।

जब कोर्ट ने पूछा कि CBFC से याचिका पर तुरंत जवाब लेने की इतनी जल्दी क्यों है, और मामला दो दिन में ही क्यों निपटाया गया, तो फिल्म के प्रोड्यूसर KVN प्रोडक्शंस की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी।

इस पर चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव ने टिप्पणी की कि फिल्म बनाने वालों को रिलीज डेट अनाउंस करने से पहले CBFC के सर्टिफिकेट का इंतज़ार करना चाहिए था। उन्होंने कहा, ‘आप जल्दबाजी कर रहे हैं और कोर्ट पर दबाव डाल रहे हैं। बिना सर्टिफिकेट हाथ में लिए आप फिल्म कैसे रिलीज कर सकते हैं? आप (रिलीज के लिए) तारीख तय करके सिस्टम पर दबाव नहीं डाल सकते।’

यह बताते हुए कि फिल्म की टीम 15 दिन और इंतजार कर सकती थी, चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले में ज्यादा जल्दबाज़ी नहीं है। आदेश देते समय, कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को याचिका का जवाब देने के लिए ‘पर्याप्त समय नहीं दिया गया।’

अपनी टिप्पणियों के बाद, डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के उस आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी, जिसमें CBFC को जन नायकन को U/A सर्टिफिकेट देने का निर्देश दिया गया था। अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी।

फिल्म का निर्देशन एच. विनोथ ने किया है और इसे केवीएन प्रोडक्शंस ने बनाया है। फिल्म में थलपति विजय के साथ पूजा हेगड़े और ममिता बैजू प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म को 22 देशों में चार भाषाओं में रिलीज करने की तैयारी है। बताते चलें कि जन नायगन विजय की पूरी तरह से राजनीति में उतरने से पहले उनकी आखिरी फिल्म मानी जा रही है।

विनीत कुमार
विनीत कुमार
पूर्व में IANS, आज तक, न्यूज नेशन और लोकमत मीडिया जैसी मीडिया संस्थानों लिए काम कर चुके हैं। सेंट जेवियर्स कॉलेज, रांची से मास कम्यूनिकेशन एंड वीडियो प्रोडक्शन की डिग्री। मीडिया प्रबंधन का डिप्लोमा कोर्स। जिंदगी का साथ निभाते चले जाने और हर फिक्र को धुएं में उड़ाने वाली फिलॉसफी में गहरा भरोसा...
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