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जैकलीन फर्नांडीस को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नहीं मिली राहत

नई दिल्लीः अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने फर्नांडीस की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। फर्नांडीज ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत को चुनौती दी थी।

दरअसल, ईडी ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जैकलीन के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। यह मामला 200 करोड़ के घोटाले से जुड़ा है जिसमें कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर का नाम भी शामिल है। 

याचिका में क्या कहा?

जैकलीन ने दिल्ली हाई कोर्ट से इस मामले को रद्द करने की मांग की थी। जैकलीन ने अपनी याचिका में ईडी की शिकायत और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3 और 4 के तहत दूसरे पूरक आरोपपत्र को चुनौती दी है। इस अपील में जैकलीन ने यह भी दावा किया कि सुरेश ने उन्हें फंसाया है।

जैकलीन द्वारा दायर याचिका में यह भी दावा किया गया कि धन शोधन निवारण अधिनियम-2002 के तहत परिभाषित धन शोधन का कोई अपराध नहीं किया है और न ही अपराध की कोई आय उनके पास थी।

इसमें आगे यह भी कहा गया है कि रैनबैक्सी के पूर्व मालिक शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह की शिकायत में यह आरोप नहीं लगाया गया कि याचिकाकर्ता जैकलीन ने किसी भी तरह से आरोपी सुकेश चंद्रशेखर को कथित अपराध करने में सक्रिय रूप से सहायता या प्रोत्साहन दिया।

क्या है पूरा मामला?

सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ साल 2021 में तिहाड़ जेल से एक बड़े घोटाले को अंजाम देने के आरोप के चलते मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ। इस मामले में 200 करोड़ रुपये की ठगी की बात कही गई थी। जांच में पता चला था कि सुकेश ने इस बड़ी राशि का उपयोग प्रभावशाली हस्तियों को गिफ्ट देने में किया था। इन हस्तियों में एक्ट्रेस जैकलीन का नाम भी सामने आया।

वहीं, जैकलीन के पास से कई गिफ्ट मिलने के बाद सुकेश और उनके रिश्ते को लेकर भी तमाम कयासबाजियां चलती रहीं, हालांकि जैकलीन सुकेश के साथ संंबंधों से इंकार करती रही हैं। हालांकि, दोनों की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं।

इस मामले में आरोपी सुकेश से ईडी ने कई बार पूछताछ भी की है। 

 

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