दिल्ली-एनसीआरः नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने कुछ नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत अगर नोएडा एक्सप्रेसवे पर चलते हुए कोई वाहन खराब होता है तो इन वाहनों पर जुर्माना लग सकता है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि इन वाहनों की वजह से एक्सप्रेसवे पर जाम लगता है जिसके चलते अन्य लोगों को परेशानी होती है। हालांकि अभी यह नियम कमर्शियल वाहनों पर ही लागू होगा।
अगर कोई कमर्शियल वाहन खराब होता है तो इसके लिए भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। अधिकारियों के मुताबिक, भले ही अभी ये नियम सिर्फ कमर्शियल वाहनों पर लागू हैं लेकिन आने वाले दिनों में यह नियम सभी तरह के वाहनों पर लागू हो सकता है।
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लगेगा जुर्माना
इन वाहनों पर यातायात प्रभावित करने के लिए व्हीकल मोटर एक्ट की धारा 201 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की राशि पांच हजार से 20 हजार तक है।
इस बाबत पुलिस उपायुक्त (ट्रैफिक ) लखन सिंह यादव ने कहा है कि इन नियमों को लागू करने का उद्देश्य कमर्शियल वाहनों के मालिकों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि ये नियम लाने से ट्रैफिक जाम से बचा जा सके।
उन्होंने पीटीआई से बातचीत में बताया कि “नोएडा एक्सप्रेसवे से रोजाना आठ से 10 लाख वाहन गुजरते हैं। ” उनके मुताबिक, बीते सात दिनों में खराबी के चलते 22 वाहन जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही 210 वाहनों के चालान भी किए गए हैं।
इससे दो महीने पहले यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हल्के और भारी वाहनों के लिए स्पीड लिमिट तय की गई थी। इन नियमों के तहत हल्के वाहनों के लिए स्पीड 75 किमी प्रति घंटा तय की गई है। वहीं भारी वाहनों के लिए 80 किमी प्रति घंटे से घटाकर 60 किमी प्रति घंटे की गई थी।
हालांकि इन नियमों को लागू किए जाने पर कुछ लोगों का कहना है कि इमरजेंसी में खराब हुए वाहनों पर जुर्माना नहीं लगाना चाहिए। वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि इन नियमों के आने से एक्सप्रेसवे पर जाम की समस्या से निजात मिलेगा।