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गुजरातः पांच साल में रद्द किए गए 6.34 लाख राशन कार्ड, प्रशासन पर उठ रहे सवाल

गुजरात में बीते 5 साल में 6 लाख से अधिक राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। इससे गुजरात प्रशासन की जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

अहमदाबादः लोकसभा में बुधवार, 10 दिसंबर को हुए एक नए खुलासे ने गुजरात के खाद्य सुरक्षा ढांचे को गहन जांच के दायरे में ला दिया है, जिसमें 75,17,392 सक्रिय राशन कार्डों का खुलासा हुआ है, लेकिन पिछले पांच वर्षों में लगातार बढ़ते हुए कार्डों को रद्द करने की लहर ने इस पर ग्रहण लगा दिया है।

कुल मिलाकर, गुजरात ने 2020 और अक्टूबर 2025 के बीच 6.34 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं, जिससे लाभार्थियों की सूची में लगातार बदलाव का पता चलता है।

प्रशासन की जवाबदेही पर उठे सवाल

इन हटाए गए डेटा से एक निरंतर सत्यापन अभियान का संकेत मिलता है, जिसने लाभार्थियों की पहचान, डेटा की सटीकता और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं।

2020 में 47,936 डिलीट के साथ एक सामान्य सुधार के रूप में शुरू हुआ यह मामला 2021 में नाटकीय रूप से बढ़ गया, जब डिलीट किए गए आइटम की संख्या बढ़कर 2,19,151 हो गई, जिससे तुरंत यह सवाल उठने लगे कि वास्तव में किन चीजों को फिल्टर किया जा रहा था।

साल 2022 में 1,32,519, 2023 में 1,35,362 और 2024 में 30,889 कार्ड हटाए जाने से सिस्टम में लगातार बदलाव होता रहा। अक्टूबर 2025 तक, अतिरिक्त 69,102 कार्ड हटाए जा चुके थे।

इस तरह गुजरात ने बीते छह वर्षों में अपनी सूचियों से 6.34 लाख राशन कार्ड हटा दिए हैं यह पैमाना स्पष्ट करता है कि यह कोई एक बार का अभियान नहीं था। यह छंटनी साल 2024 और 2025 में भी जारी रही। इस दौरान एक लाख से अधिक लोगों के नाम काटे गए।

प्रत्येक वर्ष के आंकड़े अगले वर्ष के आंकड़ों को प्रभावित करते हैं जिससे यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या गुजरात की प्रणाली सटीकता में सुधार कर रही है या प्रशासनिक विसंगतियों और संभावित मौन बहिष्करणों का संकेत दे रही है।

हालांकि, केंद्र ने यह जिम्मेदारी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों पर डालते हुए संसद में दोहराया कि एनएफएसए लाभार्थियों की सूची की पहचान और प्रबंधन पूरी तरह से राज्य सरकारों के जिम्मे है।

सरकार के स्पष्टीकरण से गुजरात की सत्यापन व्यवस्था पर उठे सवाल

इस स्पष्टीकरण से जवाबदेही का दायरा सीधे गुजरात की सत्यापन व्यवस्था पर केंद्रित हो जाता है, जबकि केंद्र सरकार परिचालन संबंधी निर्णयों से खुद को अलग कर लेती है।

आधिकारिक स्पष्टीकरण के अनुसार, डुप्लिकेट प्रविष्टियों, अपात्र लाभार्थियों, ई-केवाईसी विसंगतियों, दर्ज मृत्यु और स्थायी प्रवासन के कारण विलोपन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिससे इस प्रक्रिया को जनसांख्यिकीय और तकनीकी दोनों प्रकार की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया गया।

महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि ई-केवाईसी या आधार प्रमाणीकरण में विफल रहने मात्र से कोई राशन कार्ड रद्द नहीं किया गया जिससे डिजिटल बहिष्कार की चिंताओं का खंडन हुआ।

सरकार ने दावा किया कि गलत तरीके से हटाए जाने की कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी, बढ़ते हुए हटाए जाने के मामलों के बीच शिकायतों की कमी एक सवाल खड़ा करती है: क्या यह कुशल शासन को दर्शाता है या कमजोर परिवारों के बीच शिकायत निवारण तंत्र की सीमित पहुंच को? ऐसे में मामला और भी जटिल हो जाता है।

इस बीच लोगों को डर है कि यह उन लोगों को हाशिए पर धकेल सकता है जो हाशिए पर हैं और जिन्हें अधिक समर्थन की जरूरत है।

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अमरेन्द्र यादव
लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातक करने के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई। जागरण न्यू मीडिया में बतौर कंटेंट राइटर काम करने के बाद 'बोले भारत' में कॉपी राइटर के रूप में कार्यरत...सीखना निरंतर जारी है...
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अमरेन्द्र यादव
लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातक करने के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई। जागरण न्यू मीडिया में बतौर कंटेंट राइटर काम करने के बाद 'बोले भारत' में कॉपी राइटर के रूप में कार्यरत...सीखना निरंतर जारी है...
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