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एल्विश यादव को सांप के जहर से जुड़े मामले में राहत, SC ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगाई रोक

नई दिल्लीः यूट्यूब और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने सांप के जहर से जुड़े विवादित मामले में उनके खिलाफ चल रही ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। एल्विश यादव ने अपनी याचिका में आरोप पत्र और आपराधिक कार्यवाही को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर यूपी सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया। 

बता दें कि इससे पहले, एल्विश यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा था। हाईकोर्ट ने रेव पार्टी में सांपों का प्रदर्शन करने और इसके वीडियो बनाने को लेकर दर्ज एफआईआर की चार्जशीट को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद, गाजियाबाद की सीजेएम कोर्ट ने एल्विश यादव के खिलाफ समन जारी किया था।

एल्विश के खिलाफ किन धाराओं में मामला दर्ज

गौरतलब है कि एल्विश यादव के खिलाफ गौतमबुद्ध नगर, नोएडा के थाना सेक्टर-49 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। आरोप है कि उन्होंने रेव पार्टी में सांपों का प्रदर्शन किया और इसके माध्यम से वीडियो बनाने के लिए सांपों और सांप के जहर का दुरुपयोग किया। आरोपपत्र में यह भी कहा गया है कि उन्होंने विदेशी नागरिकों को रेव पार्टियों में बुलाया और उन्हें सांप के जहर और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन कराया।

गाजियाबाद की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) ने इस मामले में चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था, जिसके खिलाफ एल्विश यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। अब सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत ने इस मामले को एक नया मोड़ दे दिया है।

14 सितंबर 1997 को हरियाणा के गुरुग्राम में जन्मे एल्विश यादव ने 2016 में अपना यूट्यूब चैनल खोला और जल्द ही सोशल मीडिया पर अपनी जगह बना ली। एल्विश के यूट्यूब पर दो चैनल हैं- ‘एल्विश यादव’ और ‘एल्विश यादव व्लॉग्स,’ जिन पर वे फनी वीडियोज और रोस्टिंग वीडियोज पोस्ट करते हैं। अपनी हरियाणवी बोली और अलग अंदाज के कारण वे सोशल मीडिया पर खास पहचान बना चुके हैं।

(यह खबर समाचार एजेंसी आईएएनएस फीड द्वारा प्रकाशित है। शीर्षक बोले भारत डेस्क द्वारा दिया गया है)

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