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कांग्रेस को मंजूर नहीं वक्फ बोर्ड बिल, संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में देगी चुनौती

नई दिल्ली: लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ बोर्ड (संशोधन) विधेयक 2025 पास हो गया है। लेकिन कांग्रेस को यह मंजूर नहीं है। ऐसे में पार्टी का कहना है कि बहुत जल्द इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इसकी जानकारी दी है।

उन्होंने आगे कहा, “हमें विश्वास है और हम मोदी सरकार द्वारा भारतीय संविधान में निहित सिद्धांतों, प्रावधानों और प्रथाओं पर किए गए सभी हमलों का विरोध करते रहेंगे।” इस दौरान जयराम रमेश ने यह भी उल्लेख किया कि कांग्रेस नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस ने 2019 में RTI एक्ट, 2005 में किए गए संशोधनों को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

उन्होंने कहा, “कांग्रेस ने चुनाव नियमावली (2024) में किए गए संशोधनों की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।” रमेश ने यह भी बताया कि कांग्रेस ने 1991 के पूजा स्थल अधिनियम की भावना और पत्र को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप किया है। इस विधेयक को लोकसभा ने नई दिल्ली गुरुवार को पारित किया था। इसके बाद इसे राज्यसभा से भी मंजूर मिल गई है।

वक्फ संशोधन विधेयक को मिली संसद की मंजूरी

बता दें कि वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 राज्यसभा में पारित हो गया है। इसके साथ ही विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है। ऊपरी सदन में गुरुवार को पेश होने के बाद 11 घंटे चली चर्चा के उपरांत शुक्रवार तड़के विधेयक पारित हुआ। इसके पक्ष में 128 और विरोध में 95 मत पड़े। लोकसभा पहले ही इसे मंजूरी दे चुकी थी। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ अधिनियम में संशोधन के जरिए वक्फ बोर्ड के ढांचे में बदलाव और कानूनी विवादों को कम करना है। विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा की बैठक (शुक्रवार) रात 2:30 बजे के बाद तक चली।

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