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टाटा संस को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 1,524 करोड़ रुपये की जीएसटी मांग को किया रद्द

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फोटोः एक्स

मुंबईः बॉम्बे हाई कोर्ट ने टाटा संस को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने कंपनी के खिलाफ 1,524 करोड़ रुपये की जीएसटी मांग प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। यह टाटा द्वारा जापानी फर्म डोकोमो को मध्यस्थता पुरस्कार के तहत किए गए भुगतानों से संबंधित है।

जस्टिस जीएस कुलकर्णी और आरती साठे की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि मध्यस्थता पुरस्कार के तहत किया गया समझौता जीएसटी कानून के अंतर्गत सेवाओं की “आपूर्ति” नहीं माना जाएगा।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने टाटा संस को दी राहत

अदालत मुंबई स्थित जीएसटी खुफिया महानिदेशालय द्वारा 28 सितंबर, 2022 को जारी सूचना और 26 जुलाई, 2023 को जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने वाली टाटा संस की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

प्रस्तावित नोटिसों में 2016 के लंदन मध्यस्थता निर्णय और दिल्ली उच्च न्यायालय में इसके प्रवर्तन के तहत डोकोमो को किए गए भुगतानों पर ₹1,524.35 करोड़ का एकीकृत जीएसटी लगाने का प्रस्ताव है।

गौरतलब है कि टाटा टेलीसर्विसेज में शेयरधारकों के समझौते के टूटने के बाद डोकोमो ने टाटा के खिलाफ लगभग $1.17 बिलियन (लगभग 1 खरब 11 अरब रुपये) का हर्जाना (ब्याज और लागत सहित) प्राप्त किया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2017 में विदेशी निर्णय को लागू करते हुए उन सहमति शर्तों को दर्ज किया जिनके तहत टाटा ने लगभग ₹8,450 करोड़ जमा किए थे।

डोकोमो ने धनराशि प्राप्त होने पर यह सहमति व्यक्त की कि वह ब्रिटेन और अमेरिका में चल रही अपनी प्रवर्तन कार्रवाइयों को वापस ले लेगा और एसएचए या पुरस्कार के संबंध में आगे कोई कार्यवाही शुरू नहीं करेगा।

सहमति की शर्तों के आधार पर जीएसटी खुफिया महानिदेशालय ने आरोप लगाया कि डोकोमो ने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 7 की अनुसूची II के प्रविष्टि 5(ई) के तहत “किसी कार्य से परहेज करने या किसी कार्य या स्थिति को सहन करने के दायित्व को स्वीकार करने” की सेवा प्रदान की है क्योंकि उसने विदेशी प्रवर्तन को निलंबित और वापस लेने तथा आगे कोई कार्यवाही शुरू न करने पर सहमति व्यक्त की थी।

अदालत ने किस बात पर जोर दिया

इसके अतिरिक्त, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि टाटा लगभग ₹84.68 करोड़ की पुरस्कार राशि पर रिवर्स चार्ज पर आईजीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इसके बाद यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा। उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि धारा 5(ई) एक स्वतंत्र समझौते की पूर्वधारणा रखती है जिसमें अलग-अलग प्रतिफल शामिल हों और जहां पक्षकार सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों के दौरान किसी कार्य से परहेज करने, किसी कार्य या स्थिति को सहन करने या कोई कार्य करने के लिए बाध्य हों।

न्यायालय ने डोकोमो द्वारा डिक्री की राशि प्राप्त होने के बाद विदेशी निष्पादन कार्यवाही वापस लेने को कर योग्य सेवा आपूर्ति के रूप में मानना ​​”बिल्कुल बेतुका” पाया।

न्यायालय ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के परिपत्रों का भी हवाला दिया, जिनमें स्पष्ट किया गया था कि ‘निर्धारित क्षतिपूर्ति’ कहे जाने वाले भुगतान कर योग्य नहीं हैं, जहां सहन करने या परहेज करने के लिए कोई अलग समझौता नहीं है।

अदालत ने निर्धारित हर्जाने और मध्यस्थता/न्यायालय द्वारा दिए गए हर्जाने के बीच कोई खास अंतर नहीं पाया और निष्कर्ष निकाला कि सीबीआईसी का अपना रुख टाटा के मामले का समर्थन करता है।

अदालत ने कहा कि टाटा द्वारा हर्जाने का भुगतान और डोकोमो द्वारा विदेशी कार्यवाही वापस लेना, दोनों को ‘सेवाओं की आपूर्ति’ नहीं माना जा सकता है, और इसी कारण उसने सूचना और कारण बताओ नोटिस रद्द कर दिए।

इस मामले में सुनवाई के दौरान कर प्राधिकरण की ओर से अनिल सी सिंह, जितेंद्र मिश्रा, आदित्य ठक्कर ने पक्ष रखा। वहीं, टाटा संस की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार, रोहित जैन, चिराग शेट्टी ने पक्ष रखा।

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अमरेन्द्र यादव
लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातक करने के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई। जागरण न्यू मीडिया में बतौर कंटेंट राइटर काम करने के बाद 'बोले भारत' में कॉपी राइटर के रूप में कार्यरत...सीखना निरंतर जारी है...

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