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वक्फ कानून पर भ्रांतियां दूर करने निकली भाजपा, शुरू किया ‘वक्फ सुधार जन जागरूकता अभियान’

नई दिल्लीः वक्फ कानून को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस कानून की खूबियों को मुस्लिम समाज तक पहुंचाने के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू करने का फैसला किया है। पार्टी ने इस पहल को ‘वक्फ सुधार जन जागरूकता अभियान’ नाम दिया है, जो 20 अप्रैल से लेकर 5 मई तक चलेगा। 

भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस अभियान के तहत देशभर में भेजा जाएगा, जहां वे मुस्लिम समुदाय के बीच जाकर वक्फ संशोधन अधिनियम की विशेषताओं और इसके संभावित लाभों के बारे में जानकारी देंगे। पार्टी का मानना है कि इस कानून को लेकर समाज में कई तरह की गलतफहमियां फैल गई हैं, जिन्हें दूर करना बेहद जरूरी है।

अभियान को लेकर तैयारियां पूरी

इस अभियान को लेकर तैयारियों की शुरुआत पहले ही की जा चुकी है। 10 अप्रैल को भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू और अन्य प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं को वक्फ कानून के प्रमुख बिंदुओं और उसके लाभों की विस्तार से जानकारी देना था।

जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह कानून पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया है और इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

‘मुस्लिम समाज से बेहतर संबंध स्थापित करने की कोशिश’

कार्यशाला के बाद तय किया गया कि प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को विभिन्न राज्यों में भेजा जाएगा, जहां वे मुस्लिम समाज के बीच संवाद स्थापित करेंगे। भाजपा का यह कदम न केवल कानून को लेकर उठाए गए सकारात्मक प्रयासों को सामने लाने की कोशिश है, बल्कि पार्टी मुस्लिम समाज के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने की दिशा में भी इसे एक अहम पहल मान रही है।

गौरतलब है कि 70 से ज्यादा याचिकाओं में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। फिलहाल वक्फ कानून को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां इस पर बहस चल रही है। दो दिन की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिनों की समय सीमा दी और कहा कि इस दौरान कोई नई नियुक्ति या वक्फ संपत्तियों में बदलाव नहीं किया जाएगा। अगली सुनवाई 5 मई को होगी।

समाचार एजेंसी आईएएनएस इनपुट के साथ

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