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बिहार के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को 4 साल की जेल, 2018 के हर्ष फायरिंग केस में सजा

कोर्ट ने राजू कुमार सिंह को पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने पिछले महीने भाजपा विधायक को मामले में दोषी ठहराया था।

दिल्ली की एक अदालत ने साल 2018 में नए साल के जश्न के दौरान हर्ष फायरिंग में हुई महिला की मौत के मामले में दोषी ठहराए गए बिहार के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को चार साल के जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। इससे पहले राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा की अवधि (क्वांटम ऑफ सेंटेंस) पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने शनिवार को सजा सुनाते हुए कहा कि साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304 पार्ट-2 के तहत चार वर्ष के साधारण कारावास की सजा दी जाती है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट के तहत लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के मामले में भी उन्हें दो महीने की कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि दोषी पीड़िता के परिजनों को 25 लाख रुपये का मुआवजा देगा।

नए साल की पार्टी में चली थी गोली

यह पूरा मामला 31 दिसंबर 2018 और 1 जनवरी 2019 की दरमियानी रात का है। उस रात दिल्ली के फतेहपुर बेरी (वसंत कुंज क्षेत्र के पास) स्थित एक फार्महाउस में नए साल का जश्न मनाया जा रहा था। आरोप है कि इसी दौरान विधायक राजू कुमार सिंह ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से हर्ष फायरिंग की।

गोली पार्टी में मौजूद 45 साल की डॉ. अर्चना गुप्ता को लगी, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद फतेहपुर बेरी थाने में मामला दर्ज किया गया और जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने राजू कुमार सिंह सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

पिछले महीने कोर्ट ने ठहराया था दोषी

इस मामले में पिछले महीने अदालत ने 97 पन्नों का फैसला सुनाते हुए राजू कुमार सिंह को दोषी ठहराया था। अदालत ने कहा था कि त्योहारों और समारोहों के दौरान की जाने वाली हर्ष फायरिंग देश में एक गंभीर सामाजिक समस्या बन चुकी है, जो अक्सर लोगों की जान ले लेती है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि यह मामला भी उसी तरह की एक त्रासदी है, जहां राजू कुमार सिंह की लापरवाही से की गई हर्ष फायरिंग के कारण नए साल की पार्टी में शामिल एक महिला की जान चली गई। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और कई प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही से यह साबित होता है कि मृतक डॉ. अर्चना गुप्ता को लगी गोली राजू कुमार सिंह द्वारा चलाई गई थी। अदालत ने यह भी माना कि भीड़भाड़ वाले समारोह में लाइसेंसी हथियार से फायरिंग करना ऐसा कृत्य था, जिसमें किसी व्यक्ति की मौत होने की आशंका का आरोपी को पूरा ज्ञान था।

बचाव पक्ष ने मांगी थी राहत

इससे पहले शुक्रवार को भाजपा विधायक की ओर से अदालत से प्रोबेशन का लाभ देने की मांग की गई थी। बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि उनका किसी की हत्या करने का कोई इरादा नहीं था। वकील ने यह भी कहा कि राजू कुमार सिंह के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज जरूर हैं, लेकिन किसी भी मामले में अब तक उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। बचाव पक्ष के अनुसार, अधिकांश मामले चुनावी राजनीति के दौरान विरोधियों द्वारा दर्ज कराए गए थे, जबकि कई मामलों में वे बरी हो चुके हैं या पुलिस ने आरोप पत्र ही दाखिल नहीं किया।

विधायक की ओर से पेश वकील ने अदालत को यह भी बताया कि मृतक डॉ. अर्चना गुप्ता उनके परिवार के लिए भाभी जैसी थीं और घटना के समय विधायक की पत्नी भी डांस फ्लोर पर मौजूद थीं। वकील ने इसे पूरे परिवार के लिए व्यक्तिगत त्रासदी बताते हुए कहा कि मुकदमे के दौरान राजू कुमार सिंह ने कभी भी पीड़ित परिवार को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की।

इस मामले में अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के आधार पर राजू कुमार सिंह की पत्नी रेनू सिंह सहित दो अन्य सह-आरोपियों राणा राजेश सिंह और रामेंद्र सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।

(समाचार एजेंसी IANS के इनपुट के साथ)

यह भी पढ़ें- ममता बनर्जी को एक और झटका, चंद्रिमा भट्टाचार्य का टीएमसी प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी पदों से इस्तीफा

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विनीत कुमार
पूर्व में IANS, आज तक, न्यूज नेशन और लोकमत मीडिया जैसी मीडिया संस्थानों लिए काम कर चुके हैं। सेंट जेवियर्स कॉलेज, रांची से मास कम्यूनिकेशन एंड वीडियो प्रोडक्शन की डिग्री। मीडिया प्रबंधन का डिप्लोमा कोर्स। जिंदगी का साथ निभाते चले जाने और हर फिक्र को धुएं में उड़ाने वाली फिलॉसफी में गहरा भरोसा...
विनीत कुमार
पूर्व में IANS, आज तक, न्यूज नेशन और लोकमत मीडिया जैसी मीडिया संस्थानों लिए काम कर चुके हैं। सेंट जेवियर्स कॉलेज, रांची से मास कम्यूनिकेशन एंड वीडियो प्रोडक्शन की डिग्री। मीडिया प्रबंधन का डिप्लोमा कोर्स। जिंदगी का साथ निभाते चले जाने और हर फिक्र को धुएं में उड़ाने वाली फिलॉसफी में गहरा भरोसा...
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