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लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हुआ एंटी पेपर लीक बिल, क्या हैं प्रावधान?

नई दिल्ली: संसद में गुरुवार (30 जुलाई) को ने ‘पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026’ (एंटी पेपर लीक बिल) को मंजूरी दे दी। राज्यसभा में कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों के वॉकआउट के बीच ध्वनि मत से यह बिल पास हुआ। इससे पहले बुधवार (29 जुलाई) को यह बिल लोकसभा में पास हो चुका था।

सरकार ने कहा कि संशोधित कानून में पेपर लीक के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है और इसका मकसद छात्रों को प्रभावित करने वाली एक बड़ी समस्या का समाधान करना है। इसके साथ ही सभी वर्गों से सहयोग भी मांगा गया है।

एंटी पेपर लीक बिल संसद से पास

लोकसभा से पास होने के एक दिन बाद राज्यसभा ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी। इससे संसद की मंजूरी की प्रक्रिया पूरी हो गई।

बता दें कि इस बिल के तहत, सरकारी परीक्षाओं में पेपर लीक या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों को कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा हो सकती है। इसके साथ ही 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है।

वहीं पेपर लीक से जुड़े संगठित अपराधों के लिए इस बिल में कम से कम 7 साल की जेल और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

इस संशोधन से सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को यह अधिकार भी मिलता है कि वे प्रस्तावित कानून के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए किसी भी सेशन कोर्ट को स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट के तौर पर तय कर सकें। इसमें यह जरूरी किया गया है कि इन अदालतों में कार्यवाही रोजाना हो और चार्जशीट दाखिल होने के तीन महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जाए।

इसके साथ ही यह बिल केंद्र सरकार को यह अधिकार भी देता है कि वह जरूरत पड़ने पर इस कानून के तहत किसी भी अपराध की जांच के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बना सके।

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कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का वॉकआउट

कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों ने बिल पास होने से ठीक पहले राज्यसभा से वॉकआउट किया। यह विरोध तब हुआ जब इस कानून पर दिन भर चली बहस बीजेपी सांसद कविता पाटीदार के भाषण के साथ खत्म हुई।

राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को बहस का जवाब देने के लिए बुलाया तो कांग्रेस सांसद और राज्यसभा में विपक्ष के उप-नेता प्रमोद तिवारी ने गृह मंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी की मांग की।

तिवारी ने कहा कि ” हमने लाठियों और गोलियों की बात की। हमें उम्मीद थी कि सदन में चर्चा से पहले गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, लेकिन वे नहीं आ रहे हैं। “

राधाकृष्णन ने इस मांग को खारिज कर दिया और सिंह से अपना जवाब जारी रखने को कहा, जिसके बाद कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट किया।

राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि वे ” मुद्दा खो चुके हैं। “

इससे पहले, बिल पर बहस के दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सदन में मौजूद न होने की आलोचना की। इसके साथ ही उन्होंने देश में व्यापक अशांति का भी जिक्र किया।

खड़गे ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कथित बर्बरता के लिए शाह को भी जिम्मेदार ठहराया और कहा कि एक दिन “जन शक्ति (लोगों की शक्ति) ” उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए “बाहर खींच लाएगी।”

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अमरेन्द्र यादव
लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातक करने के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई। जागरण न्यू मीडिया में बतौर कंटेंट राइटर काम करने के बाद 'बोले भारत' में कॉपी राइटर के रूप में कार्यरत...सीखना निरंतर जारी है...
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अमरेन्द्र यादव
लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातक करने के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई। जागरण न्यू मीडिया में बतौर कंटेंट राइटर काम करने के बाद 'बोले भारत' में कॉपी राइटर के रूप में कार्यरत...सीखना निरंतर जारी है...
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