वस्तु एवं सेवा कर (GST) की नई दरें 22 सितंबर से लागू हो रही हैं। इस बीच डेयरी उत्पादों की प्रमुख कंपनी अमूल ने इन नई दरों के मद्देनजर 700 उत्पादों की कीमत घटाने की घोषणा की है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) ने अमूल ब्रांड के अंतर्गत बेचे जाने वाले 700 उत्पादों के नए मूल्यों की घोषणा की।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, अमूल आइसक्रीम, मक्खन, पनीर, चॉकलेट की कीमतों में कमी देखने को मिलेगी क्योंकि महासंघ ने उपभोक्ताओं के लिए संशोधित कीमतों की जांच के लिए एक पोर्टल भी बनाया है। GCMMF ने इस बाबत एक विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है कि उत्पादों पर नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। इससे दुग्ध उत्पादों और आइसक्रीम के दामों में कमी आएगी।
अमूल ने किन उत्पादों के घटाए दाम?
अमूल की नई दरों के मुताबिक, अभी एक लीटर आइसक्रीम टब की कीमत 195 रुपये है, नई कीमतें लागू होने पर यह 180 रुपये का मिलेगा। इसी तरह अमूल डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट का 150 ग्राम बार की कीमत 200 रुपये है, यह घटकर 180 रुपये हो जाएगी। डेयरी उत्पादों पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।
इसी तरह अमूल मक्खन के 500 ग्राम की कीमत अभी 305 रुपये है, जीएसटी की नई दरों के बाद यह 285 रुपये का हो जाएगा। अमूल के 5 लीटर घी की कीमत 3,275 रुपये है, जो नई दरों के बाद 3.075 रुपये हो जाएगी। इस पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है। अमूर पनीर रेंज पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा जिसके तहत इसके दाम 15 रुपये कम होंगे। ऐसे ही 1 किलोग्राम अमूल पनीर की कीमत भी 30 रुपये कम होगी।
महासंघ ने नई दरों के बारे में क्या कहा?
विपणन (मार्केटिंग) महासंघ ने कहा कि अमूल ने पहले ही अपने अपने व्यापारिक साझेदारों को कीमतों में बदलाव के बारे में सूचित करने की पहल की है। इनमें वितरक, अमूल पॉर्लर और देशभर के खुदरा विक्रेता शामिल हैं।
GCMMF ने एक बयान में कहा कि उत्पादों की कीमतों में संशोधन मक्खन, घी, यूएचटी मिल्क, आइसक्रीम, पनीर, बेकरी रेंज, चॉकलेट, आलू स्नैक्स, फ्रोजन डेयरी, पीनट स्प्रेड, आलू स्नैक्स आदि को शामिल किया गया है।
बयान में आगे लिखा गया “अमूल देश के लिए पोषण को अधिक सुलभ और किफायती बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करता है।”
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इस बयान में आगे कहा गया कि कोऑपरेटिव में 36 लाख किसान जुड़े हैं। अमूल का मानना है कि कीमतों में कमी से डेयरी उत्पादों की खपत बढ़ेगी। इससे विकास के अवसर पैदा होंगे।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी की 12 और 28 प्रतिशत की दरों को हटा दिया है। ऐसे में अब 5 और 18 प्रतिशत की दरें वस्तुओं पर लगाई जाएंगी। वहीं, प्रीमियम वाहनों और तंबाकू उत्पादों पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा।
जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। केंद्र सरकार ने इसे GST 2.0 कहा है।