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अमृतपाल सिंह के लिए 54 दिन की छुट्टी की सिफारिश, लोकसभा अध्यक्ष लेंगे अंतिम फैसला

पंजाब के खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह के लिए संसद की विशेष समिति ने 54 दिनों की अनुपस्थिति की छुट्टी को मंजूरी देने की सिफारिश की है। अमृतपाल सिंह अप्रैल 2023 से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपनी अनुपस्थिति की मंजूरी मांगी थी। उन्होंने 24 जून से 2 जुलाई (9 दिन), 22 जुलाई से 9 अगस्त (19 दिन) और 25 नवंबर से 20 दिसंबर (26 दिन) तक कुल 54 दिनों की छुट्टी की मांग की थी।

सांसद अमृतपाल सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि अगर वह लगातार 60 दिनों से अधिक संसद सत्र से अनुपस्थित रहते हैं और उनकी गैरहाजिरी को मंजूरी नहीं दी जाती, तो उनकी सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। संसद के नियमों के अनुसार, अगर कोई सांसद 60 दिनों तक सत्र में मौजूद नहीं रहता और उसकी अनुपस्थिति स्वीकृत नहीं होती, तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मामले पर विचार करने के लिए 15 सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी सांसद और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब कर रहे हैं। समिति ने अमृतपाल सिंह को गैरहाजिरी के लिए छुट्टी देने की सिफारिश की है। हालांकि, अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लिया जाएगा।

गौरतलब है कि NSA के तहत 2023 से असम की डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल सिंह बंद हैं। जेल से ही उन्होंने 2024 में खडूर साहिब सीट से लोकसभा चुनाव लड़े थे और वह जीत गए थे। वह जेल में बंद होने के कारण लोकसभा सत्र में शामिल नहीं हो पाए। इसके चलते लोकसभा स्पीकर को उन्हें छुट्टी देने के लिए 2 बार आवेदन भेजे गए थे। इसे लेकर संसदीय कमेटी की रिपोर्ट केंद्र द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष पेश की जाएगी।  

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