Friday, October 10, 2025
Homeभारतहमें कोई आपत्ति नहीं; अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत, 10 साल...

हमें कोई आपत्ति नहीं; अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत, 10 साल के लिए रिन्यू होगा पासपोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि केवल पासपोर्ट के नवीनीकरण की इजाजत दी जा रही है, विदेश यात्रा की नहीं। कोर्ट ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल को विदेश जाना है, तो इसके लिए उन्हें अदालत में एक नई अर्जी दाखिल करने के लिए अलग से अनुमति लेनी होगी।

10 साल के लिए पासपोर्ट रिन्युअल की मांग का विरोध 

इस दौरान सीबीआई ने केजरीवाल की 10 साल के लिए पासपोर्ट रिन्युअल की मांग का विरोध किया। सीबीआई के वकील ने दलील दी कि जांच एजेंसी से जुड़े मामलों में अदालतों द्वारा सामान्यतः पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति अधिकतम पांच वर्षों के लिए ही दी जाती है। ऐसे में केजरीवाल को भी 10 वर्षों के लिए पासपोर्ट रिन्युअल की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील ने भी कोर्ट में यही तर्क दोहराया और आग्रह किया कि केजरीवाल को 10 साल के लिए पासपोर्ट नवीनीकरण की इजाजत न दी जाए।

विदेश यात्रा के लिए कोर्ट की अलग शर्तें

इससे पहले, केजरीवाल की ओर से कोर्ट में पेश वकील ने अदालत को बताया था कि उनका पासपोर्ट 2018 में समाप्त हो गया था और आम आदमी पार्टी के मुखिया को 10 वर्षों के लिए पासपोर्ट रिन्युअल की अनुमति दी जाए और इसके लिए एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) जारी किया जाए।

कोर्ट ने सभी पक्षों का तर्क सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए कहा कि केजरीवाल अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण करा सकते हैं, लेकिन यह स्पष्ट किया कि अगर उन्हें विदेश यात्रा करनी है तो उन्हें कोर्ट से अलग से इजाजत लेनी होगी।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments

मनोज मोहन on कहानीः याद 
प्रकाश on कहानीः याद 
योगेंद्र आहूजा on कहानीः याद 
प्रज्ञा विश्नोई on कहानीः याद 
डॉ उर्वशी on एक जासूसी कथा