कोलकाताः भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में मतदान की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे।
समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, अधिसूचना में कहा गया है कि दोनों ही चरणों में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा। पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण में बाकी 142 सीटों पर मतदान कराया जाएगा।
इससे पहले 15 मार्च को चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का पूरा कार्यक्रम घोषित किया था, जिसके तहत अब औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है।
असम, केरल और तमिलनाडु में एक चरण में मतदान
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में जहां दो चरणों में मतदान होगा, वहीं असम, केरल और तमिलनाडु में एक ही चरण में चुनाव कराए जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी एक ही दिन मतदान होगा।
इधर, राज्य के वित्त विभाग ने दोनों मतदान तिथियों पर अवकाश घोषित किया है। जारी अधिसूचना के अनुसार, संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में सभी सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और औद्योगिक इकाइयां बंद रहेंगी, ताकि मतदाता अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकें। यह आदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत लागू होगा।
वित्त विभाग ने साफ किया है कि कोई भी नियोक्ता कर्मचारियों को मतदान से नहीं रोक सकता। यहां तक कि जो कर्मचारी बाहर काम कर रहे हैं, लेकिन संबंधित क्षेत्र के मतदाता हैं, उन्हें भी वोट डालने की अनुमति दी जानी चाहिए। निर्देशों का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
साथ ही, मतदान के दिनों को ‘ड्राई डे’ घोषित किया गया है, यानी इन दिनों शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। प्रशासन का कहना है कि इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाना और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है।
समाचार एजेंसी आईएएनएस इनपुट

