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Bhagya Laxmi Yojana: भाग्य लक्ष्मी योजना में जन्म ली हुए बेटियों को यूपी सरकार देती है 2 लाख की आर्थिक मदद, जानें कैसे करें आवेदन

Bhagya Laxmi Yojana: बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए केंद्र और राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है। उन योजनाओं में से एक योजना यूपी सरकार की भाग्य लक्ष्मी योजना (Bhagya Laxmi Yojana) है। बेटियों की पढ़ाई और शादी से जुड़े खर्चों को देखते हुए राज्य सरकार ने यह योजना निकाली है जिसमें बेटियों के साथ उनकी मां की भी मदद की जाती है।

राज्य में रहने वाले माता पिता अगर थोड़ी सी जागरूकता दिखाएं तो वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और वे अपनी बेटियों का भविष्य सुधार सकते हैं।

ऐसे में आइए जानते है कि यह योजना क्या है और इससे किसको लाभ मिल सकता है। यही नहीं इसका लाभ पाने के लिए कैसे आवेदन किया जाए और इससे जुड़ी कुछ अहम जानकारियां आज के इस लेख में जान लेते हैं।

क्या है भाग्य लक्ष्मी योजना

यूपी सरकार द्वारा चलाई जा रही भाग्य लक्ष्मी योजना एक ऐसी योजना है जिसमें बेटी के जन्म होने पर उसे 50 हजार का बॉन्ड दिया जाता है। इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार यानी बीपीएल (Below Poverty Line) परिवार को ही मिलता है। सरकार इस तरह के योजना से समाज में बेटियों की पैदाइश को बढ़ावा देना चाहती है।

यही नहीं इस योजना से सरकार बीपीएल परिवारों के ऊपर बेटियों की पढ़ाई और शादी का आर्थिक दबाव भी कम करती है। इन योजनाओं से समाज में फैली हुई बुराइयां जैसे भ्रूण हत्या पर भी लगाम लगती है।

क्या है इस योजना का फायदा

भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत जो बेटियां राज्य में पैदा होती है उन्हें उनकी पैदाइश के समय 50 हजार का बॉन्ड दिया जाता है। ऐसे में बेटियों के 21 साल के होने पर यह बॉन्ड मैच्योर होकर 2 लाख हो जाता है।

बेटियों के जन्म पर उसकी मां को 5100 की आर्थिक मदद दी जाती है। यही नहीं योजना के तहत सरकार लड़कियों की पढ़ाई के लिए 23 हजार की भी आर्थिक सहायता देती है जो उन्हें किश्तों में दिया जाता है।

इसके तहत जब बेटियां कक्षा छठी में चली जाती है तो उन्हें तीन हजार रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद उन्हें कक्षा आठवी में पांच हजार दिए जाते है और फिर 10वीं में सात हजार और 12वीं में जाते-जाते उसे आठ हजार की मदद दी जाती है।

जो बेटियां 31 मार्च 2006 के बाद जन्म ली है केवल उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलता है। योजना के अनुसार, एक परिवार के केवल दो ही बेटियों का इसका लाभ मिलेगा और उनकी शादी 18 साल से कम उम्र में नहीं होनी चाहिए।

योजना के लिए ऐसे करें आवेदन

इस योजना के लिए आवेदन करते समय जिन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है उनमें आधार कार्ड, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, परिवार के आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पता, बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट साइज वाली फोटो और मोबाइल नंबर शामिल है। ऐसे में जो लोग इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वे नीचे बताए गए तरीकों को फॉलो कर आवेदन कर सकते हैं।

  1. भाग्य लक्ष्मी योजना के आवेदन के लिओ https://mahilakalyan.up.nic.in पर जाएं।
  2. यहां से इस योजना के फॉर्म को डाउनलोड कर लें और फिर उस प्रिंट कर लें।
  3. इसके बाद फॉर्म में जो भी जानकारियां मांगी गई है, उसे पूरा भर दें।
  4. जब पूरा फॉर्म भर जाए तो उसे आंगनबाड़ी केंद्र या महिला एवं बाल विकास कार्यालय में जमा कर दें।
  5. इसके बाद आपके आवेदन की जांच की जाएगी और सब कुछ सही होने पर आपको इसका फायदा मिलने लगेगा।

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