Friday, March 20, 2026
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स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र दायर किया, घटना के समय मौजूद थे अरविंद केजरीवाल

नई दिल्लीः आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में आरोप पत्र दायर कर दिया है। आरोप पत्र में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र में कहा है कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के वक्त अरविंद केजरीवाल आवास पर मौजूद थे। आरोप पत्र के मुताबिक, केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल को  7 से 8 थप्पड़ मारे थे।

पुलिस ने कहा है कि मालीवाल पर हमले के पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है। आरोप पत्र में कहा गया है, पुलिस ने इस बात पर प्रकाश डाला कि घटना के बाद, आप नेता आतिशी और संजय सिंह दोनों ने अपने बयान बदल दिए, जिससे संभावित साजिश पर सवाल उठने लगे।

आरोप पत्र में कहा गया है कि हमले के एक दिन बाद 14 मई को आप सांसद संजय सिंह ने सार्वजनिक रूप से विभव कुमार की हरकतों की निंदा की और सख्त कार्रवाई का वादा किया। लेकिन तीन दिन बाद, मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मालीवाल के आरोपों को खारिज कर दिया।

72 घंटे के भीतर अचानक रुख में आए इस बदलाव ने पुलिस को यह जांच करने के लिए प्रेरित किया कि क्या इन विरोधाभासी रुखों के पीछे कोई साजिश थी।

अपने पूरक बयान में, स्वाति मालीवाल ने भी आप नेताओं और कार्यकर्ताओं के विभव के प्रति एकजुटता का हवाला देते हुए हमले के पीछे साजिश होने की बात कही है। मालीवाल ने पुलिस से इस एंगल की जांच करने का आग्रह किया, यह सुझाव देते हुए कि विभव कुमार को पार्टी का समर्थन उन्हें कमजोर करने के लिए एक सुनियोजित प्रयास के तहत किया गया।

चश्मदीद गवाहों के बयान और चार्जशीट पर दिए गए बयानों से हमले की गंभीर तस्वीर सामने आती है। आरोप पत्र में कहा गया है कि मालीवाल को कथित तौर पर विभव कुमार ने बेरहमी से पीटा। उसने मालीवाल को कई बार थप्पड़ मारे, उसे कमरे में घसीटा और बार-बार लात मारी। एक ऑटो चालक ने बताया कि मालीवाल स्पष्ट रूप से परेशान थी और रो रही थी, उसने फोन पर अपनी आपबीती सुनाई।

यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच द्वारा कुमार से पूछताछ के करीब एक हफ्ते बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह घटना के विवरण से स्तब्ध हैं। सुप्रीम कोर्ट विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के 12 जुलाई के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

कुमार का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि यह देखकर हैरानी होती है कि एक ‘गुंडा’ सीएम के सरकारी आवास में घुस गया और स्वाति मालीवाल पर हमला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “क्या मुख्यमंत्री का बंगला निजी आवास है? क्या उस कार्यालय में ऐसे गुंडों को रखना जरूरी है? क्या यह ऐसा ही है? हम हैरान हैं। सवाल यह है कि यह कैसे हुआ।”

क्या है मामला?

स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि 13 मई की सुबह वह जब अरविंद केजरीवाल के आवास पर उनसे मिलने पहुंची तो मुख्यमंत्री के पीए विभव ने उनके साथ मारपीट की। मालीवाल ने आरोप लगाए हैं कि विभव ने बदतमीजी से बात की और उन्हें 7 से 8 थप्पड़ मारे, उनके पेट और छाती पर लातें मारीं, गालियां दीं और जान से मारने की धमकी भी दी। मालीवाल ने इसके साथ ही विभव पर उनका सिर मेज पर मारने और उनकी शर्ट को खींचने का आरोप भी लगाया है।

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अनिल शर्मा
अनिल शर्माhttp://bolebharat.in
दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में उच्च शिक्षा। 2015 में 'लाइव इंडिया' से इस पेशे में कदम रखा। इसके बाद जनसत्ता और लोकमत जैसे मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला। अब 'बोले भारत' के साथ सफर जारी है...
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