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रिया चक्रवर्ती के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर को रद्द करते हुए SC ने सीबीआई से क्या कहा?

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) को रद्द करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी। शीर्ष अदालत ने सीबीआई द्वारा दायर इस याचिका को निराधार बताते हुए उसे कड़ी फटकार लगाई।

जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने साफ तौर पर कहा कि यह याचिका केवल इसलिए दाखिल की गई क्योंकि आरोपी हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं। इस मामले में सीबीआई, महाराष्ट्र सरकार और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को भी आलोचना का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को फिजूल बताते हुए चेतावनी दी कि यदि ऐसी याचिकाएं फिर से दाखिल की गईं, तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को मिली राहत

बॉम्बे हाई कोर्ट ने फरवरी 2023 में रिया, उनके भाई शोविक और उनके माता-पिता के खिलाफ जारी एलओसी को रद्द कर दिया था। इस फैसले को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस फैसले को बरकरार रखते हुए सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया और इसे महज “लोकप्रियता की वजह से दाखिल” बताया। जस्टिस गवई ने स्पष्ट किया कि दोनों आरोपी समुदाय से गहरे जुड़े हुए हैं और उनके खिलाफ इस तरह की याचिका अनुचित है।

सुशांत सिंह राजपूत की मौत: एक विवादित मामला

14 जून, 2020 को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मुंबई स्थित घर में संदिग्ध हालात में मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया था। पटना में उनके पिता द्वारा रिया चक्रवर्ती के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने, गलत तरीके से रोकने और आपराधिक विश्वासघात सहित कई आरोपों के साथ एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद यह मामला सीबीआई, ईडी, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के दायरे में आया।

रिया चक्रवर्ती के खिलाफ आरोप और कानूनी लड़ाई

अगस्त 2020 में ईडी ने सुशांत की मौत से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू की और रिया एवं उनके भाई शोविक से पूछताछ की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सीबीआई के हाथों सौंप दिया, जिससे मुंबई पुलिस की जांच समाप्त हो गई। इसके बाद, एनसीबी ने भी ड्रग्स से जुड़े मामलों में जांच शुरू की और रिया को सितंबर 2020 में गिरफ्तार कर लिया गया। एक महीने बाद, उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई।

सीबीआई पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि याचिका “फिजूल” है और इसे केवल इसलिए दाखिल किया गया क्योंकि आरोपी चर्चित हस्तियां हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यदि मामले पर जोर दिया गया, तो कोर्ट सीबीआई पर हर्जाना लगा सकता है।

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