Friday, October 10, 2025
Homeमनोरंजनभीड़ को हुक्म चलाने की इजाजत नहीं; ठग लाइफ के प्रतिबंध को...

भीड़ को हुक्म चलाने की इजाजत नहीं; ठग लाइफ के प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को लगाई फटकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ की कर्नाटक में रिलीज को लेकर हो रहे विरोध और याचिकाओं पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी भीड़ को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह कानून को अपने हाथ में लेकर फिल्म रिलीजिंग प्रक्रिया को प्रभावित करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह कानून का शासन बनाए रखे। 

कोर्ट ने यह भी कहा कि फिल्म रिलीज होनी ही चाहिए, और थियेटर मालिकों को इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि उनके थियेटर में कोई हिंसा या आगजनी की जाएगी। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि यह लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है कि वे फिल्म देखें या न देखें, लेकिन सेंसर बोर्ड से प्रमाणित फिल्म को रिलीज जरूर किया जाना चाहिए।

कमल हासन को मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट में दाखिल याचिका को भी अपने पास ट्रांसफर कर लिया है और कर्नाटक सरकार को 18 जून तक जवाब देने का निर्देश दिया है। 19 जून को अगली सुनवाई निर्धारित है। वहीं, कोर्ट ने ‘कर्नाटक के लोगों की भावना आहत करने के लिए’ कमल हासन को माफी मांगने का निर्देश देने पर हाईकोर्ट को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, “ये हाईकोर्ट का काम नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का आदेश दे।”

फिल्म निर्माता की ओर से कोर्ट में बताया गया कि वह फिल्म चैंबर्स ऑफ एसोसिएशन के साथ मीटिंग कर समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे फिल्म को रिलीज किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि फिल्म प्रोड्यूसर पर दबाव डालकर या धमकी देकर समझौते के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर किसी फिल्म को सेंसर बोर्ड से प्रमाणन मिला है, तो वह फिल्म कानूनी रूप से रिलीज की पात्र है।

 

नोटिस जारी कर मांगा था जवाब 

मामले में वकील नवप्रीत कौर ने कहा, ”सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार को कल तक अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही, जो हाईकोर्ट में निर्माता द्वारा रिपीटेशन याचिका दायर की गई थी, उसे भी सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया है। अब इस मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि नियम और कानून के तहत, जब कोई फिल्म सेंसर बोर्ड से प्रमाणित हो चुकी है, तो उसे ऐसी धमकियों या दबाव के चलते प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। अदालत ने नियम और कानून की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि इस मामले में त्वरित सुनवाई आवश्यक है, इसलिए इसे एक दिन बाद ही सूचीबद्ध किया गया है।”

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि कमल हासन ने ‘ठग लाइफ’ के प्रमोशन के दौरान भाषा को लेकर टिप्पणी की थी। 28 मई को चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि कन्नड़ का जन्म तमिल से हुआ है। उनकी इस विवादित टिप्पणी का कर्नाटक के साथ-साथ कई दूसरे हिस्सों में भी विरोध देखने को मिला। आम लोगों के साथ ही नेताओं ने भी हासन की इस टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की। भाजपा और कन्नड़ समर्थक समूहों ने उनके बयान की निंदा की और बिना शर्त माफी की मांग की थी।

‘ठग लाइफ’ 5 जून को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इसे तेलुगू, हिंदी और मलयालम में भी रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी एक माफिया डॉन के इर्द-गिर्द घूमती है, जो विश्वासघात के बाद बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। इसमें कमल हासन के साथ सिलाम्बरासन टीआर, तृषा कृष्णन, ऐश्वर्या लक्ष्मी, अशोक सेलवन, अबिरामी, जोजू जॉर्ज, नासर, अली फजल और रोहित सराफ जैसे कलाकार अहम किरदार में हैं।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments

मनोज मोहन on कहानीः याद 
प्रकाश on कहानीः याद 
योगेंद्र आहूजा on कहानीः याद 
प्रज्ञा विश्नोई on कहानीः याद 
डॉ उर्वशी on एक जासूसी कथा