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‘अगर स्थाई पता तिहाड़ जेल है तो वहीं रहें…’, अगस्ता वेस्टलैंड केस में क्रिश्चियन मिशेल की याचिका SC से खारिज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर घोटाला मामले की सुनवाई के दौरान ब्रिटिश नागरिक और घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल, क्रिश्चियन मिशेल ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए अपील दायर की थी। इसी की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे इस मामले में राहत देने से साफ इनकार कर दिया।

क्रिश्चियन मिशेल ने अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर घोटाला मामले में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जमानत की शर्त के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया।

क्रिश्चियन मिशेल को जमानत पर 

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर घोटाला मामले में क्रिश्चियन मिशेल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था, इसके साथ ही कोर्ट ने शर्त रखी थी कि उसे भारत में अपने निवास के बारे में जानकारी देनी होगी, जहां जमानत मिलने के बाद वह रहने वाला है।

इसके बाद हाई कोर्ट की जमानत शर्त के खिलाफ क्रिश्चियन मिशेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और इन जमानत की शर्तों में संशोधन की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

क्रिश्चियन मिशेल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील दी कि हाई कोर्ट की ओर से रखी जमानत की शर्त में रिहाई से पहले एक स्थानीय पता देना शामिल है। जब तक वह बाहर नहीं आ जाता, यह शर्त पूरी नहीं की जा सकती। मिशेल का पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है और वह लोकल एड्रेस देने में असमर्थ है।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वह स्थानीय पता नहीं दे सकते तो बेहतर है कि वह तिहाड़ जेल में ही रहें, क्या कर सकते हैं! हमने आपको जमानत दे दी है, आप शर्त भी पूरी नहीं करना चाहते? अगर आपका परिवार आपको निर्देश दे सकता है तो यह भी कर सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल की जमानत की शर्तों में संशोधन की मांग वाली उनकी याचिका पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया।

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