Friday, October 10, 2025
Homeभारतदिल्ली शराब नीति मामला: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई से...

दिल्ली शराब नीति मामला: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई से अलग हुए सुप्रीम कोर्ट के जज, अब नई पीठ देखेगी केस

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय कुमार ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया ने याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने अपनी जमानत पर फिर से सुनवाई करने की मांग की थी।

अब नई पीठ करेगी सुनवाई

मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ सुनवाई करने वाले थी लेकिन जस्टिस संजय कुमार के अलग होने से अब इसकी सुनवाई नई पीठ करेगी।

फरवरी 2023 से जेल में बंद हैं सिसोदिया

आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई द्वारा दायर मामलों में मनीष सिसोदिया ने दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थी जिस पर गुरुवार को सुनवाई होने वाली थी।

सुनवाई से जस्टिस संजय कुमार के अलग होने से अब इसकी सुनवाई 15 जुलाई को होगी। बता दें कि इस मामले में मनीष सिसोदिया फरवरी 2023 से जेल में बंद हैं।

सुनवाई से जस्टिस संजय कुमार ने क्यों किया खुद को अलग

दरअसल, आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं और जमानत पर जेल से बाहर आने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी जमानत याचिका पर आज सुनवाई होने वाली थी।

ऐसे में जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई थी पीठ ने कहा कि न्यायमूर्ति संजय कुमार इस सुनवाई का हिस्सा नहीं होंगे। कारण बताते हुए न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि ‘हमारे भाई को कुछ परेशानी है। वह व्यक्तिगत कारणों से इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते।’

इस पर मनीष सिसोदिया के तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने याचिका पर तत्काल से सुनावई करने का अनुरोध किया है। सिंघवी ने जोर देते हुए कहा कि समय बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों याचिकाओं पर अभी तक सुनवाई भी शुरू नहीं हुई है। पीठ ने कहा कि अगले हफ्ते इस मामले में नई पीठ सुनवाई करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनावाई से किया था इनकार

कथित शराब नीति घोटाले मामले में ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने चार जून को सुनवाई करने से मना कर दिया था। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के 21 मई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था।

दोनों केंद्रीय एजेंसियों द्वारा चल रही जांच में उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई थी जिसके बाद वे दिल्ली हाईकोर्ट गए थे। दिल्ली शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया के कथित भूमिका के लिए सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments

मनोज मोहन on कहानीः याद 
प्रकाश on कहानीः याद 
योगेंद्र आहूजा on कहानीः याद 
प्रज्ञा विश्नोई on कहानीः याद 
डॉ उर्वशी on एक जासूसी कथा