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बजट में आम आदमी के लिए राहत, 3 लाख तक के इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स, स्टैंडर्ड डिडेक्शन हुआ 75 हजार

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी 23 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण केंद्रीय बजट का ऐलान कर दिया है। बजट में आम आदमी को राहत दी गई है।

बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब्स में बदलाव की बात कही है और कहा है कि नए टैक्स रीजीम को दो-तिहाई लोगों ने चुना है। नए टैक्स स्लैब के अनुसार, जीरो से तीन लाख वाले इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। वहीं तीन से सात लाख वाले इनकम पर पांच फीसदी टैक्स देना होगा।

सात से 10 लाख वाले टैक्सेबल इनकम पर 10 फीसदी के हिसाब से टेक्स अदा करना होगा। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा है कि 10 से 12 लाख वाले इनकम पर 15 फीसदी टैक्स लगेगा।

इनकम                कितना देना होगा टैक्स

0-3 लाख रुपए तक- कोई टैक्स नहीं
3-7 लाख रुपए तक- 5 फीसदी टैक्स
7-10 लाख रुपए तक- 10 फीसदी टैक्स
10-12 लाख रुपए तक- 15 फीसदी टैक्स
12-15 लाख रुपए तक- 20 फीसदी टैक्स
15 लाख से अधिक तक- 30 फीसदी टैक्स

वहीं अगर बात करेंगे 12 से 15 लाख वाले टैक्सेबल इनकम की तो इस पर 20 फीसदी टैक्स और 15 लाख से ऊपर वाले इनकम पर 30 फीसदी के हिसाब के टैक्स जमा करना होगा। बता दें कि पुरानी टैक्स रिजीम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। पुरानी टैक्स रिजीम में सभी टैक्स की दरों को यथावत रखा गया है।

स्टैंडर्ड डिडेक्शन में भी हुआ है बदलाव 

नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडेक्शन में भी बदलाव किया गया है। स्टैंडर्ड डिडेक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपए कर दिया गया है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी ऐलान किया है कि पहले के मुकाबले आगे और भी इनकम टैक्स को भरना आसान किया जाएगा।

टीडीएस को लेकर क्या कहा गया है

वित्त मंत्री ने टीडीएस को लेकर भी ऐलान किया है और कहा है कि टीडीएस बकाया प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाएगा। यही नहीं अगर सही समय पर टीडीएस नहीं भरा जाएगा तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि इनकम टैक्स एक्ट की छह महीने में समीक्षा भी की जाएगी।

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