Friday, October 10, 2025
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पूर्व PM एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना रेप मामले में दोषी करार, शनिवार सुनाई जाएगी सजा

बेंगलुरु: कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी के बेटे और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते, जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु की विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने अश्लील वीडियो और बलात्कार मामले में दोषी ठहराया है।

न्यायाधीश संतोष गजानन भट की अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। अदालत शनिवार को सजा का ऐलान करेगी। इससे पहले प्रज्वल रेवन्ना और उनके वकील को अंतिम दलीलें पेश करने का अवसर दिया जाएगा।

फैसला सुनाए जाने के वक्त प्रज्वल रेवन्ना अदालत में पेश थे। जैसे ही उन्हें दोषी ठहराया गया, वे अदालत कक्ष में ही फूट-फूट कर रो पड़े। बाहर आने के बाद भी वे एक कुर्सी पर बैठकर टूटे हुए और स्तब्ध नजर आए।

14 महीने से जेल में बंद, चार मामलों का सामना

प्रज्वल रेवन्ना पिछले वर्ष गिरफ्तार किए गए थे और तब से (14 महीने से) बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में बंद हैं। यह मामला केआर नगर की एक घरेलू सहायिका द्वारा दर्ज कराई गई बलात्कार और यौन उत्पीड़न की शिकायत से जुड़ा है। अदालत ने इस मामले में 26 सबूतों की समीक्षा की।

प्रज्वल के खिलाफ इसी तरह के तीन अन्य मामले भी दर्ज हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान प्रज्वल के यौन शोषण करते हुए वीडियो सामने आए थे, जिनमें महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हरकतें रिकॉर्ड की गई थीं। वीडियो के सार्वजनिक होते ही प्रज्वल देश छोड़कर फरार हो गए थे। होलेनरसीपुरा की एक पीड़िता ने उनके खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज करवाई थी।

31 मई 2024 को प्रज्वल के स्वदेश लौटने के बाद बेंगलुरु पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनकी वापसी पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी की सार्वजनिक अपीलों के बाद हुई। अदालतों ने उनकी जमानत याचिकाएं बार-बार खारिज कर दीं।

चुनाव के दौरान एक वीडियो सामने आया था जिसमें प्रज्वल रेवन्ना को एक वृद्ध घरेलू सहायिका के साथ दुष्कर्म करते हुए दिखाया गया है। यह घटना होलेनरसीपुरा के फार्महाउस की बताई जाती है। वीडियो में पीड़िता प्रज्वल से रहम की भीख मांगती दिखती है और कहती है कि उसने उनके पिता और परिवार के बुजुर्गों को खाना परोसा है। इस वीडियो के बाद पूरे प्रदेश में आक्रोश देखा गया।

गंभीर धाराओं में मामला दर्ज, ठोस सबूत जुटाए गए

विशेष जांच दल (एसआईटी) ने प्रज्वल के खिलाफ आईपीसी की धारा 376(2)(n) (एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार), 506 (आपराधिक धमकी), 354A(1) (अनचाही शारीरिक छेड़छाड़), 354B (जबरन कपड़े उतारने की कोशिश), 354C (वॉयेरिज्म), और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज किया, पीड़िता के कपड़ों से प्रज्वल रेवन्ना के वीर्य के नमूने एकत्र किए और यौन शोषण का वीडियो भी सबूत के तौर पर अदालत में पेश किया।

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