Friday, October 10, 2025
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प्रज्वल रेवन्ना को 47 साल की घरेलू सहायिका से बलात्कार केस में उम्रकैद की सजा, 10 लाख का जुर्माना

बेंगलुरु की एमपी/एमएलए विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और पूर्व जेडी (एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना को घरेलू सहायिका के साथ बलात्कार के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। रेवन्ना पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने कहा कि पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

इससे पहले शुक्रवार को कोर्ट ने तीन बार सांसद रहे रेवन्ना को 47 साल की घरेलू सहायिका के साथ बलात्कार मामले में दोषी ठहराया था। रेवन्ना को बलात्कार, यौन उत्पीड़न, साक्ष्य नष्ट करने और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अपराध का दोषी पाया गया था।

जज संतोष गजानन भट्ट ने रेवन्ना की गिरफ्तारी के लगभग 14 महीने बाद और मुकदमा शुरू होने के आठ हफ्तों के भीतर यह फैसला सुनाया है। शुक्रवार को जब रेवन्ना के दोषी होने का फैसला सुनाया गया, तब पूर्व जेडीएस सांसद अदालत में मौजूद थे। इस दौरान प्रज्वल रेवन्ना भावुक हो गए और रो पड़े थे।

गौरतलब है कि कर्नाटक के हसन जिले के होलेनरसीपुरा में रेवन्ना परिवार के फार्महाउस में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली महिला ने आरोप लगाया था कि प्रज्वल रेवन्ना ने 2021 से उसके साथ बार-बार बलात्कार किया। आरोपों के अनुसार रेवन्ना ने इस कृत्य को रिकॉर्ड किया और धमकी दी कि अगर उसने किसी को भी अपने किए के बारे में बताया तो वह वीडियो जारी कर देगा।

2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान सामने आया था मामला

पीड़िता की ओर से पेश होते हुए, विशेष लोक अभियोजक बीएन जगदीश ने अदालत को कल बताया था कि महिला के साथ बार-बार बलात्कार किया गया, उसे ब्लैकमेल किया गया और यौन उत्पीड़न का वीडियो देखने के बाद उसने आत्महत्या करने के बारे में भी सोचा।

2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रज्वल रेवन्ना द्वारा महिलाओं का यौन उत्पीड़न और उनकी रिकॉर्डिंग करने के कथित वीडियो सामने आए थे। इसके बाद, प्रज्वल देश छोड़कर भाग गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और केंद्रीय मंत्री एचडी. कुमारस्वामी की सार्वजनिक अपील के बाद उसकी वापसी हुई थी। 31 मई 2024 को रेवन्ना के लौटने पर बेंगलुरु पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था।

अदालत ने इस मामले से जुड़े 26 सबूतों की समीक्षा की थी। मामले में 40 सदस्यीय विशेष जांच दल ने पाँच खंडों में 1,800 पृष्ठों की रिपोर्ट पेश की थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 38 सुनवाइयों में 26 गवाहों से जिरह की गई और 180 दस्तावेजों की जांच की गई।

प्रज्वल रेवन्ना पर इसी तरह के तीन अन्य मामले भी दर्ज हैं। रेवन्ना को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था और वो 14 महीने से जेल में हैं। रेवन्ना मामले में एसआईटी ने विभिन्न धाराओं के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने इस विशेष मामले में पुख्ता सबूत जुटाए थे। उन्होंने पीड़िता का बयान दर्ज किया और यौन उत्पीड़न का वीडियो भी हासिल किया था।

(समाचार एजेंसी IANS के इनपुट के साथ)

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