बिहार कांग्रेस की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी मां हीराबेन को दर्शाते एआई वीडियो मामले में पटना हाई कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया है। पटना हाई कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस से कहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां हीराबेन मोदी को दिखाने वाले एआई-जनरेटेड वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाए। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पी.बी.बजंतरी ने सुनाया।
बिहार कांग्रेस द्वारा 10 सितंबर को पोस्ट किए गए एआई-जनरेटेड वीडियो से बड़े पैमाने पर राजनीतिक विवाद छिड़ गया था। भाजपा ने विपक्षी दल पर प्रधानमंत्री की दिवंगत माँ का अनादर करने का आरोप लगाया था। वहीं, कांग्रेस में इस वीडियो को लेकर अलग-अलग बयान सामने आए थे। पिछले हफ्ते विवाद बढ़ने के बाद सूत्रों के हवाले ये बात सामने आई थी कि बिहार कांग्रेस ने वीडियो को लेकर आंतरिक जांच शुरू की है।
कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पार्टी के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि आगे की कार्रवाई करने से पहले यह निर्धारित किया जाएगा कि इस कंटेन्ट को सोशल मीडिया पर साझा करने के लिए कौन जिम्मेदार था। वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा वीडियो का समर्थन करते नजर आए थे। खेड़ा ने कहा, ‘ऐसे मामलों को लेकर अब कोई सहानुभूति नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी राजनीति में हैं, उन्हें विपक्ष के हास्य-व्यंग्य समेत हर चीज को सही तरीके से संभालना होगा। दरअसल, यहाँ एक सबक सीखने को मिलता है।’
किस वीडियो पर मचा था हंगामा?
दरअसल, इस 36 सेकेंड के वीडियो में पीएम मोदी जैसा दिखने वाला शख्स रात को सोने की तैयारी करता नजर आता है। बिस्तर पर शख्स कहता है, ‘आज की ”वोट चोरी” से निपट लिया, चलो अब अच्छी नींद लेते हैं।’ इसी वीडियो में फिर आगे दिखाया गया है कि शख्स के सोने के बाद उसकी माँ जैसी दिखने वाली एक महिला सपने में आती है और उसे डांटती है। वह कहती है, ‘अरे बेटा पहले तो तुमने मुझे नोटबंदी की लाइनों में खड़ा किया। मेरे पैर धोने की रील्स बनवाई और अब बिहार में मेरे नाम पर राजनीति कर रहे हो।’ फिर महिला ये भी पूछती है, ‘तुम फिर बिहार में नौटंकी कर रहे हो। राजनीति के नाम पर और कितना गिरोगे?’ इसके बाद किरदार चौंक कर जग जाता है। महिला का एआई वर्जन पीएम मोदी की दिवंगत मां हीराबेन की तरह नजर आता है।
वीडियो पर भाजपा सहित पार्टी के कई बड़े चेहरों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी की खूब किरकिरी तब हुई थी, जब बिहार के दरभंगा में कांग्रेस के नेतृत्व वाली ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के मंच पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माँ को गालियाँ देते हुए एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ था।
बहरहाल, बाद में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एआई-जनरेटेड एक वीडियो प्रसारित करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह शिकायत भाजपा दिल्ली चुनाव प्रकोष्ठ के संयोजक संकेत गुप्ता ने दर्ज कराई थी। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की कई धाराओं, खासकर धारा 18(2), 336(3), 336(4), 340(2), 352, 356(2) और 61(2) का हवाला दिया गया है। हालाँकि, कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री या उनकी माँ के प्रति कोई अनादर नहीं दिखाया गया है।