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तय समय के भीतर भारत न छोड़ने पर पाकिस्तानी नागरिकों को हो सकती है तीन साल की जेल

नई दिल्लीः जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कूटनीतिक कदम उठाए। इसमें पाकिस्तानी नागरिकों को जल्द से जल्द देश छोड़ने को कहा गया था। इसके तहत 12 श्रेणियों में अल्पकालिक वीजा वाले नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कहा गया था। 

जो भी पाकिस्तानी नागरिक तय समय से अधिक समय तक भारत में रुकते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। उन पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। इसके अलावा तीन साल तक की जेल और तीन लाख का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 

क्या कहता है नियम?

आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 की धारा 23 के तहत विदेशी नागरिक जो अपने वीजा की अवधि से अधिक समय तक रुकते हैं या वीजा शर्तों का उल्लंघन करते हैं या भारत में प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं तो उन्हें तीन साल तक की कैद या अधिकतम तीन लाख का जुर्माना या फिर दोनों लगाया जा सकता है। 

गौरतलब है कि भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों के लिए एक नोटिस जारी किया था जिसमें अल्पकालिक वीजा धारकों के लिए कहा गया था कि उन्हें 27 अप्रैल तक देश छोड़ना है। वहीं, मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक देश छोड़ने के लिए कहा गया था। 

वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा था वह सुनिश्चित करें कि राज्य में कोई भी पाकिस्तानी नागरिक न रहे और उन्हें निर्वासित करने की व्यवस्था की जाए। 

509 पाकिस्तानी नागरिक भारत से जा चुके हैं

हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक, भारत सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए अब तक करीब 509 पाकिस्तानी नागरिक देश छोड़कर जा चुके हैं। वहीं, समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, 745 भारतीय नागरिक पाकिस्तान से भारत आ चुके हैं। 

22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया था। इस घटना में 26 पर्यटक मारे गए थे। इसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फोर्स ने लिया था। हालांकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान का हाथ होने से इंकार किया है और जांच की मांग की है।

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