Friday, October 10, 2025
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ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव: जुर्माना 10 गुना और जेल की सजा, जानिए नए नियम

नई दिल्लीः भारत सरकार ने सड़क सुरक्षा को सख्ती से लागू करने के लिए ट्रैफिक नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत गंभीर ट्रैफिक उल्लंघनों पर जुर्माने की राशि 10 गुना तक बढ़ा दी गई है।

इन सख्त जुर्मानों का उद्देश्य लापरवाह ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाने और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघनों पर अंकुश लगाना है, जिससे सड़क हादसों में कमी लाई जा सके।

ये नए नियम 1 मार्च 2025 से लागू हो चुके हैं, जिनमें भारी जुर्माने के साथ-साथ गंभीर मामलों में जेल की सजा और सामुदायिक सेवा जैसे दंड भी शामिल हैं।

नए ट्रैफिक नियम और जुर्माना राशि

शराब पीकर गाड़ी चलाना: अब पहली बार पकड़े जाने पर ₹10,000 जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है। दोबारा अपराध करने पर जुर्माना बढ़कर ₹15,000 और 2 साल तक की जेल हो सकती है। पहले ये जुर्माना मात्र ₹1,000 से ₹1,500 था।

हेलमेट नहीं पहनना: पहले सिर्फ ₹100 का जुर्माना लगता था, अब यह बढ़कर ₹1,000 हो गया है। साथ ही, 3 महीने के लिए लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भी ₹1,000 का जुर्माना तय किया गया है।

मोबाइल फोन का उपयोग: ड्राइविंग के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करने पर जुर्माना अब ₹500 से बढ़कर ₹5,000 कर दिया गया है।

जरूरी दस्तावेजों की कमी: वैध लाइसेंस के बिना वाहन चलाने पर 5,000 रुपये और बीमा न होने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही, 3 महीने की जेल और सामुदायिक सेवा का प्रावधान है। दोबारा बीमा नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना ₹4,000 होगा।

प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं होने पर: 10,000 रुपये का जुर्माना और/या 6 महीने की जेल व सामुदायिक सेवा हो सकती है।

तीन सवारी और तेज गति से वाहन चलाना: दो-पहिया वाहन पर तीन सवारी करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना। खतरनाक तरीके से वाहन चलाने या रेसिंग करने पर ₹5,000 का जुर्माना। आपातकालीन वाहनों जैसे एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

सिग्नल तोड़ना और ओवरलोडिंग: सिग्नल जम्प करने पर ₹5,000, और ओवरलोडिंग पर जुर्माना 20,000 रुपये होगा, जो पहले केवल 2,000 रुपये था।

नाबालिगों द्वारा अपराध: नाबालिग वाहन चालकों के मामले में ₹25,000 का जुर्माना, 3 साल की जेल, वाहन का पंजीकरण रद्द और 25 वर्ष की उम्र तक लाइसेंस के लिए अयोग्यता लागू होगी।

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