नई दिल्ली: भारत में त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा घोषित नए जीएसटी रेट आज 22 सितंबर से लागू हो गए हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन है। आज से आम आदमी और मध्यम वर्ग के लिए कई घरेलू सामान सहित कार, टीवी, बाइक आदि पहले से सस्ते हो जाएंगे। कई खाद्य पदार्थों के दाम भी गिरेंगे क्योंकि इन्हें 0% टैक्स ब्रैकेट में रखा गया है। इनमें रोटी, परांठा, पनीर, खाखरा आदि शामिल हैं।
अहम बात यह भी है कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट दी जाएगी। इस महीने की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित की गई नई जीएसटी दरें – 5% और 18% तक सीमित कर दी गई हैं। वहीं, कुछ को अलग 40% जीएसटी रेट के स्लैब में रखा गया है। नए जीएसटी के तहत अधिकांश वस्तुओं में दर में कटौती देखी गई है, वहीं कुछ वस्तुएं अब जीएसटी दरों के साथ महंगी भी होंगी । मसलन 2,500 रुपये से अधिक की कीमत वाले कपड़े अब 12% की बजाय 18% की जीएसटी स्लैब में रखे गए हैं।
बहरहाल, जीएसटी दर में कटौती के आज से लागू होने से पहले रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्र को संबोधित किया था और इसे अहम कदम बताया था। पीएम मोदी ने कहा था, ‘जीएसटी में कमी के कारण अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना आसान हो जाएगा। चाहे घर बनाना हो, टीवी, रेफ्रिजरेटर खरीदना हो, या स्कूटर, बाइक या कार खरीदना हो, इन सब पर आपको कम खर्च करना होगा। आपके लिए यात्रा करना भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर होटलों के कमरों पर जीएसटी कम कर दिया गया है।’
आईए जानते हैं कि किन वस्तुओं को किन जीएसटी ब्रैकेट में रखा गया है। सबसे पहले उन वस्तुओं की लिस्ट देखते हैं जिन्हें 0% ब्रैकेट में रखा गया है। इसका मसलब हुआ कि इन वस्तुओं पर कोई जीएसटी नहीं लगाया गया है।
0% या जीएसटी मुक्त वस्तुओं की लिस्ट
- अल्ट्रा-हाई तापमान (यूएचटी) दूध
- छेना या पनीर, पिज्जा ब्रेड
- खाखड़ा, चपाती या रोटी
- परांठा और दूसरी भारतीय रोटियां (जो भी इन्हें कहा जाता हो)
- कई प्रकार की दवाइयां। इनमें कई जीवन रक्षक दवाएँ, चिकित्सा उपकरण, थर्मामीटर, ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर आदि शामिल हैं।
- पेंसिल कटर या रबड़
- बच्चों के लिए आने वाली अभ्यास पुस्तिका, ग्राफ बुक और नोटबुक
- सभी प्रकार के मानचित्र और जलविज्ञान या इसी प्रकार के चार्ट, जिनमें एटलस, दीवार मानचित्र, और ग्लोब आदि शामिल हैं।
- फुटवियर और कपड़े।
- कृषि के काम आने वाली कई मशीनरी, उर्वरक इनपुट, जैव कीटनाशक, ट्रैक्टर के पार्ट्स, ट्रेलर और सिलाई मशीनें।
- टूथपेस्ट, टूथब्रश, टैल्कम पाउडर, शेविंग क्रीम, हेयर ऑयल, साबुन, टॉयलेट बार, फेस पाउडर, आफ्टर-शेव लोशन, बर्तन, रसोई का सामान, छाते, साइकिल आदि। पहले ये सामान 12% या 18% वाले स्लैब में थे।
- स्पा, सैलून, जिम, योग केंद्र और हेल्थ क्लब पर पहले 18 प्रतिशत कर लगता था। ये अब 5% वाले स्लैब में आ गए हैं।
- सभी हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस
- इकोनॉमी क्लास की फ्लाइट टिकट और 7,500 रुपये प्रति रात्रि तक के होटल कमरों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
5% GST rate के तहत आने वाले सामान
- कंडेस्ड मिल्क
- मक्खन और अन्य वसा (यानी घी, मक्खन तेल, आदि) और दूध से प्राप्त तेल; डेयरी स्प्रेड, पनीर ब्राजील नट्स
- कई और आवश्यक खाद्य वस्तुएं- मसलन सूखे मेवे, सॉसेज, मांस, सुगर कन्फेक्शनरी, जैम, जेली, नारियल पानी, नमकीन, 20 लीटर बोतलबंद पेयजल, फ्रूट पल्प, जूस, दूध आधारित पेय, आइसक्रीम, पेस्ट्री, बिस्कुट, कॉर्न फ्लेक्स, अनाज और चीनी की मिठाइयों सहित विभिन्न रोजमर्रा के खाद्य उत्पादों और पेय पदार्थों पर 5 प्रतिशत ही जीएसटी लगेगा।
- टूथ पाउडर, दूध की बोतलें, टेबलवेयर, किचनवेयर, छाते, बर्तन, साइकिल, बांस का फर्नीचर और कंघी।
- शैम्पू, टैल्कम पाउडर, टूथपेस्ट, टूथब्रश, फेस पाउडर, साबुन और हेयर ऑयल जैसे उत्पाद
- इलेक्ट्रिक वाहनों पर मौजूदा 5 प्रतिशत जीएसटी दर बरकरार रहेगी।
18% GST rate के तहत आने वाले सामान
- सीमेंट के दाम कम होंगे। इस पर पहले 28 प्रतिशत जीएसटी लगता था। अब इसे 18 प्रतिशत वाले स्लैब में लाया गया है।
- बीड़ी
- 1,200 सीसी और 4,000 मिमी लंबाई वाले पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी संस्करणों सहित छोटे वाहनों के साथ-साथ 1,500 सीसी और 4,000 मिमी लंबाई वाले डीजल वाहन
- एयर कंडीशनर, डिशवॉशर, टीवी और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल सहित उपभोक्ता वस्तुओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। पहले ये 28 प्रतिशत था।
40% जीएसटी रेट के तहत आने वाले सामान
- पान मसाला, तंबाकू
- प्रीमियम ऑटोमोबाइल, तंबाकू और सिगरेट सहित चुनिंदा लग्जरी सामानों पर 40 प्रतिशत का विशेष कर स्लैब लागू होगा।
- 1,200 सीसी से अधिक क्षमता वाले पेट्रोल वाहनों तथा 1,500 सीसी से अधिक क्षमता वाले डीजल वाहनों पर 40 प्रतिशत कर लगेगा।
- व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए एयरक्राफ्ट
- स्मोकिंग पाइप और सिगार या सिगरेट होल्डर और इसके पार्ट