Friday, October 10, 2025
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कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में एनआईए कोर्ट का फैसला, सभी 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा

लखनऊः  कासगंज में हुए चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में लखनऊ की एनआईए स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को सजा का ऐलान किया है। विशेष अदालत ने 28 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया । यह घटना उस दिन हुई थी जब चंदन गुप्ता अपने भाई विवेक गुप्ता और अन्य साथियों के साथ कासगंज में तिरंगा यात्रा में भाग ले रहा था। इस मामले में छह साल बाद फैसला आया है।

अदालत ने अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया, जिनमें 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 147 (दंगा), 149 (अवैध सभा) और राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम और CLA अधिनियम की धाराएं शामिल थीं। इसके अतिरिक्त, सात आरोपियों को शस्त्र अधिनियम के तहत भी दोषी करार किया गया।

अभियुक्तों में वसीम, नसीम, सलीम, जहीद उर्फ जग्गा, बाबू, अकबर, मोहित, राहत, सलमान और अन्य शामिल हैं। सभी आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जबकि एक आरोपी मुहम्मद रफी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुआ, और सलिम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, जो अदालत में व्हीलचेयर पर था।

अभियोजन पक्ष ने 18 जबकि बचाव पक्ष ने 23 गवाहों को पेश किया

अतिरिक्त जिला सरकारी वकील (अपराध), एमके सिंह के अनुसार अभियोजन पक्ष ने 18 गवाहों को पेश किया, जबकि बचाव पक्ष ने 23 गवाहों को। इस मामले में कासगंज पुलिस ने जुलाई 2018 में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद यह मामला एनआईए कोर्ट में स्थानांतरित हुआ और 2 सितंबर 2019 को आरोप तय किए गए थे।

चंदन गुप्ता हत्याकांडः क्या है पूरा घटनाक्रम

विवरण के अनुसार, 26 जनवरी 2018 को चंदन गुप्ता और उनका समूह तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित की गई थी। जैसे ही यह यात्रा कासगंज के तहसील रोड स्थित सरकारी गर्ल्स इंटर कॉलेज के गेट के पास पहुंची, आरोपियों का समूह, जिसमें सलिम, वसीम, और नसीम शामिल थे, ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया और तिरंगे को छीनकर अपवित्र कर दिया। उन्होंने यात्रा में शामिल लोगों से “पाकिस्तान जिंदाबाद” के नारे लगाने की मांग की, जब चंदन ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने पथराव और गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान सलिम ने चंदन को गोली मारी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

चंदन को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। चंदन के पिता, सुशील गुप्ता ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद एनआईए ने मामले की जांच की और 28 आरोपियों को दोषी ठहराया।

100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था

एनआईए अदालत ने इस मामले में सजा सुनाते हुए क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने वाली इस घटना की कड़ी निंदा की। इस मामले में मुख्य आरोपियों वसीम, नसीम, सलीम के साथ 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में कुछ को रिहा कर दिया गया। चंदन के परिवार ने इस मामले में छह साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी और अंततः न्याय मिला। इससे पहले, आरोपियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया था।

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