Friday, October 10, 2025
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JioHotstar डोमेन विवाद: साइबरस्क्वॉटिंग क्या है? क्या यह भारत में दंडनीय है?

नई दिल्लीः हाल ही में दिल्ली स्थित एक डेवलपर ने सुर्खियाँ बटोरीं जब उन्होंने यह खुलासा किया कि वे jiohotstar.com डोमेन नाम के मालिक हैं। इस डेवलपर ने रिलायंस जियोसिनेमा और डिज्नी+ हॉटस्टार के संभावित विलय की संभावनाओं को देखते हुए कुछ समय पहले ही यह डोमेन खरीदा था।

जब रिलायंस जियोसिनेमा स्ट्रीमर के साथ विलय के लिए नियामक अनुमोदनों को पूरा कर रहा था, तब डेवलपर ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के अधिकारियों को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने अपनी डोमेन के बदले उच्च शिक्षा के लिए धन की मांग की। इस पत्र के चलते डेवलपर और रिलायंस के बीच एक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब डेवलपर ने इस डोमेन को लेकर अपनी इच्छा व्यक्त की है कि इसे अब ऑफलाइन किया जाएगा और इसे एक डोमेन मार्केटप्लेस पर बिक्री के लिए रखा गया है।

साइबरस्क्वॉटिंग क्या होता है?

डेवलपर द्वारा डोमेन खरीदने और उसे बिक्री के लिए पेश करने की प्रक्रिया को साइबरस्क्वॉटिंग कहा जाता है। साइबरस्क्वॉटिंग की सामान्य परिभाषा के अनुसार, यह एक ऐसा कार्य है जिसमें कोई व्यक्ति किसी डोमेन नाम को पंजीकरण या उपयोग करके किसी व्यक्ति के ट्रेडमार्क, कॉर्पोरेट या व्यक्तिगत नाम से लाभ कमाने की कोशिश करता है।

आमतौर पर, साइबरस्क्वॉटिंग को जबरन वसूली के रूप में देखा जाता है या यह एक प्रतिकूल व्यवसाय को अपने प्रतिद्वंद्वी से छीनने के प्रयास के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। हालाँकि, यह संभव है कि डोमेन नाम को केवल अच्छे इरादों से पंजीकृत किया गया हो और यदि ऐसा है, तो इसे साइबरस्क्वॉटिंग के रूप में नहीं माना जाएगा। जब किसी वैध व्यावसायिक नाम को बिना किसी बुरे इरादे के पंजीकृत किया जाता है, भले ही वह नाम पहले से उपयोग में हो, तब यह साइबरस्क्वॉटिंग की श्रेणी में नहीं आता।

क्या साइबरस्क्वॉटिंग अवैध है?

अमेरिका ने 1999 में एंटी-साइबरस्क्वॉटिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट (ACPA) पारित किया। इस कानून के तहत, प्रभावित पक्ष ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, जिन्होंने व्यक्तिगत नाम या ट्रेडमार्क के समान या उसे कमजोर करने वाले डोमेन नाम का पंजीकरण, व्यापार या उपयोग किया है। अमेरिका में, डोमेन स्क्वॉटर्स पर ट्रेडमार्क मालिकों द्वारा एसीपीए कानून के तहत संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया जा सकता है। हालाँकि, साइबरस्क्वॉटिंग मामलों को एसीपीए के तहत आगे बढ़ाने के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कि मार्क को पहचानने योग्य होना चाहिए, स्क्वॉटिंग अवैध गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए, आदि।

भारत में इसको लेकर कोई नियम है?

भारत में साइबरस्क्वॉटिंग को रोकने के लिए कोई विशेष कानून नहीं है। हालांकि, 1999 के ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत, भारतीय अदालतों ने कई अवसरों पर ट्रेडमार्क मालिकों के पक्ष में निर्णय दिए हैं। कुछ उल्लेखनीय मामलों में Yahoo! Inc. Vs Akash Arora शामिल है, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि अरौरा का ‘YahooIndia’ डोमेन का उपयोग उपयोगकर्ताओं को भ्रमित करने की संभावना रखता है, जिससे Yahoo के ट्रेडमार्क का उल्लंघन होता है।

 संबंधित मामले

JioHotstar डोमेन विवाद के बाद, एक यूजर अमित भावानी ने अपने X खाते पर साझा किया कि उन्हें 2012 में reliancejio.com और riljio.com डोमेन प्राप्त करने के लिए रिलायंस से एक कानूनी नोटिस मिला। यह उस समय का मामला है जब Jio का आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई थी।

इसी प्रकार, 2007 में, भारती एयरटेल ने bharatiairtel.com डोमेन पर विवाद जीत लिया। दूरसंचार दिग्गज ने इस डोमेन का स्वामित्व एक सेंट किट्स आधारित कंपनी Marketing Total के साथ चुनौती दी थी। विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार (WIPO) ने भारती एयरटेल के पक्ष में निर्णय दिया था।

एक पत्र में, जिसे “ड्रीमर” के नाम से साइन किया गया, ऐप डेवलपर ने कहा कि इस डोमेन को खरीदने का उनका इरादा स्पष्ट था – “यदि यह विलय होता है, तो मैं कैम्ब्रिज में अध्ययन करने का अपना सपना पूरा कर सकता हूँ।” उन्होंने पत्र में उल्लेख किया कि उन्हें एक समाचार लेख के माध्यम से पता चला कि डिज़नी+ हॉटस्टार एक भारतीय प्रतिस्पर्धी के साथ बिक्री या विलय पर विचार कर रहा था।

उन्होंने कहा कि जब Jio ने Saavn, एक संगीत स्ट्रीमिंग सेवा, को अधिग्रहित किया, तो कंपनी ने इसका नाम बदलकर JioSaavn कर दिया और डोमेन को saavn.com से jiosaavn.com में बदल दिया। “यदि वे Hotstar का अधिग्रहण करते हैं, तो वे इसका नाम JioHotstar.com रख सकते हैं। मैंने इस डोमेन की जांच की, और यह उपलब्ध था। मैं उत्साहित था, क्योंकि मुझे लगा कि यदि ऐसा होता है, तो मैं अपने कैम्ब्रिज में अध्ययन के लक्ष्य को पूरा कर सकता हूँ,” डेवलपर ने लिखा।

हालांकि इंटरनेट इस मामले पर विभाजित है, यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में भारत में साइबरस्क्वॉटिंग के खिलाफ कानूनी ढाँचा अस्पष्ट है। यदि रिलायंस कानूनी रास्ता अपनाता है, तो डेवलपर को ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हॉटस्टार और जियो अलग-अलग ट्रेडमार्क हैं।

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