Friday, October 10, 2025
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Train Ticket New Rule: पैसेंजर चार्ट 4 नहीं 24 घंटे पहले होगा तैयार, जानिए रेलवे के नए नियम से यात्रियों को कैसे मिलेगा फायदा

नई दिल्लीः भारतीय रेलवे ने पैसेंजर चार्ट को लेकर बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के मु्ताबिक, अब पैसेंजर चार्ट ट्रेन के प्रस्थान से 24 घंटे पहले तैयार होगा जबकि पहले चार घंटे पहले तैयार होता था। ऐसे में पैसेंजर चार्ट जल्दी बनने से यात्रियों के पास यह विकल्प होगा कि वह दूसरे विकल्प तलाश कर सकते हैं। हालांकि इसे अभी सिर्फ पश्चिमी रेलवे जोन के बीकानेर डिवीजन में शुरू किया जाएगा। 

इसकी शुरुआत 6 जून से की गई थी और ऐसी संभावना है कि एक हफ्ते के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में इसका विस्तार अन्य जोन और डिवीजन में भी किया जाएगा। 

मीडिया रिपोर्ट्स में रेलवे के सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि इसे लाने का उद्देश्य यात्रियों की मदद करना है। खासकर उन यात्रियों की जो दूर का सफर करते हैं। ऐसे में लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के पास अब यह विकल्प होगा कि वह अन्य विकल्प तलाश सकें। 

तत्काल टिकट पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव

रेलवे ने तत्काल टिकट को लेकर कोई बदलाव नहीं किए हैं यानी तत्तकाल टिकट को लेकर जो व्यवस्था पहले थी, वही व्यवस्था अब भी है। हालांकि कुछ दिनों पहले रेलवे ने तत्काल टिकट को लेकर कड़े नियम बनाए हैं। जिसमें आधार का ई-वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है। ऐसे यूजर्स जिनका आधार आईआरसीटीसी (IRCTC) अकाउंट से लिंक नहीं होगा, ऐसे लोगों के लिए तत्काल टिकट पहले 10 मिनट में उपलब्ध नहीं होगा। अब चूंकि तत्काल टिकट शुरूआती कुछ मिनटों में ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे में यूजर्स को आधार लिंक न करने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 

वहीं, इस प्रोजेक्ट का मूल्यांकन भी समय-समय पर किया जाता रहेगा कि इससे यात्रियों को क्या लाभ मिल रहे हैं? मूल्यांकन के बाद आगे की कार्रवाई के लिए सिफारिशें रेलवे बोर्ड को सौंपी जाएंगी।

पैसेंजर चार्ट की मौजूदा व्यवस्था क्या है? 

पैसेंजर चार्ट की मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक,किसी भी ट्रेन के प्रस्थान से चार घंटे पहले इसे तैयार किया जाता है जबकि ट्रेन के प्रस्थान से आधा घंटा पहले इसका फाइनल चार्ट तैयार किया जाता है। फाइनल चार्ट में कोटा के अंतर्गत खाली रह गई सीटों को पुनः सामान्य या फिर तत्काल सीटों में आवंटित कर दिया जाता है और वेटिंग टिकट को आरएसी या कन्फर्म में अपग्रेड कर दिया जाता है। 

मौजूदा नियमों के मुताबिक, कन्फर्म हो चुके ई-टिकट चार्ट बनने के बाद रद्द नहीं किए जा सकते हैं। वहीं वेटिंग लिस्ट वाले टिकट रद्द हो जाते हैं। 

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