Friday, March 20, 2026
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हावेरी गैंगरेप केस: बेल पर रिहा हुए सातों आरोपी विजय जुलूस निकालने पर दोबारा गिरफ्तार

हावेरी: 2024 के हावेरी गैंगरेप मामले में जमानत पर रिहा किए गए सात आरोपियों को पुलिस ने एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारियाँ उस समय की गईं जब सोशल मीडिया पर इन आरोपियों के लिए निकाले गए विजय जुलूस का वीडियो वायरल हो गया।

20 मई को जमानत मिलने के बाद, इन आरोपियों को उप-जेल से उनके गाँव अक्कीहालूर (जो कि लगभग 30 किलोमीटर दूर है) तक एक भव्य जुलूस में ले जाया गया। इस दौरान करीब 10 कारें और 30 बाइकें शामिल थीं। वीडियो में आरोपी विजय चिन्ह दिखाते और समर्थकों की तालियों और नारों के बीच मुस्कराते नजर आए।

जुलूस पर कोर्ट सख्त, जमानत रद्द

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जिला अदालत को अवगत कराया, जिसके बाद अदालत ने सातों आरोपियों की जमानत को रद्द कर दिया और उन्हें फिर से उप-जेल भेजने के आदेश दिए।

यह मामला जनवरी 2024 का है, जब आरोपियों ने अपनी ही समुदाय की एक लड़की को अन्य धर्म के लड़के के साथ देखे जाने पर हमला कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया था। पीड़िता ने हंगल थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 12 को पहले ही जमानत मिल चुकी थी, जबकि शेष 7 को हाल ही में 20 मई को जमानत दी गई थी।

गिरफ्तार किए गए आरोपी, दर्ज हुआ नया मामला

पुलिस के अनुसार, सभी सात आरोपी हंगल थाने के रोडी शीटर (अपराधियों की निगरानी सूची में दर्ज) हैं। इनकी पहचान आफताब चंदनकट्टी, मदरसाब मंदक्की, सामीउल्ला लालनावर, मोहम्मद सादिक अगासीमणि, शोएब मुल्ला, तौसीफ चौटी, और रियाज साविनकेरी के रूप में हुई है। ये सभी आरोपी जुलूस में शामिल थे।

पुलिस अधीक्षक अंशु कुमार एस ने बताया कि आरोपियों ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है और उनके खिलाफ गैरकानूनी जुलूस निकालने को लेकर भारतीय दंड संहिता (IPC) और भारतीय न्याय संहिता (BNS)-2023 की विभिन्न धाराओं- 189(2), 191(2), 281, 351(2), 351(3), और 190 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने कहा, “सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद हमने उसकी पुष्टि की और पाया कि सभी आरोपी जुलूस में मौजूद थे। इसके बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया।”

अनिल शर्मा
अनिल शर्माhttp://bolebharat.in
दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में उच्च शिक्षा। 2015 में 'लाइव इंडिया' से इस पेशे में कदम रखा। इसके बाद जनसत्ता और लोकमत जैसे मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला। अब 'बोले भारत' के साथ सफर जारी है...
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