वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में व्यापक कटौती की घोषणा की। यह कटौती 22 सितंबर से प्रभावी होगी। जीएसटी में इस बदलाव के तहत ज्यादातर वस्तुएँ 5% और 18% के स्लैब में आ गई हैं। वहीं, कई वस्तुओं पर कोई जीएसटी नहीं है। मसलन भारतीय ब्रेड और पनीर जैसी वस्तुओं पर अब 0% या शून्य कर लगेगा, जबकि तंबाकू से जुड़े उत्पाद और लग्जरी कारें 40% के ‘सिन टैक्स’ स्लैब में आ गई हैं।
रोजमर्रा की घरेलू जरूरतों पर जीएसटी में कटौती से आम आदमी और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। जीएसटी दरों में कटौती के बाद क्या कुछ सस्ता हुआ है? किन वस्तुओं पर अब ज्यादा टैक्स लगेगा और वे महंगी भी हो जाएंगी, आईए पूरी लिस्ट देखते हैं।
नए जीएसटी दर: क्या सस्ता और क्या हुआ महंगा?
- कई आवश्यक खाद्य वस्तुएं कर-मुक्त रहेंगी। वहीं, मक्खन, घी, पनीर, चीज सूखे मेवे, कंडेस्ड मिल्क, सॉसेज, मांस, सुगर कन्फेक्शनरी, जैम, जेली, नारियल पानी, नमकीन, 20 लीटर बोतलबंद पेयजल, फ्रूट पल्प, जूस, दूध आधारित पेय, आइसक्रीम, पेस्ट्री, बिस्कुट, कॉर्न फ्लेक्स, अनाज और चीनी की मिठाइयों सहित विभिन्न रोजमर्रा के खाद्य उत्पादों और पेय पदार्थों पर कर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
- सभी प्रकार की चपाती और परांठा आदि टैक्स फ्री होंगे। ये सब पहले 5% स्लैब में आते थे।
- टूथ पाउडर, दूध की बोतलें, टेबलवेयर, किचनवेयर, छाते, बर्तन, साइकिल, बांस का फर्नीचर और कंघी जैसी घरेलू वस्तुओं पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। शैम्पू, टैल्कम पाउडर, टूथपेस्ट, टूथब्रश, फेस पाउडर, साबुन और हेयर ऑयल जैसे उत्पादों पर अब 18 प्रतिशत की बजाय 5 प्रतिशत कर लगेगा।
- व्यक्तिगत लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी टैक्स फ्री होंगे। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे लेने के लिए प्रोत्साहित हों।
- सीमेंट के दाम कम होंगे। इस पर पहले 28 प्रतिशत जीएसटी लगता था। अब इसे 18 प्रतिशत वाले स्लैब में लाया गया है। 1,200 सीसी और 4,000 मिमी लंबाई वाले पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी संस्करणों सहित छोटे वाहनों के साथ-साथ 1,500 सीसी और 4,000 मिमी लंबाई वाले डीजल वाहन भी सस्ते होंगे। इन्हें 18 प्रतिशत की टैक्स स्लैब में लाया गया है।
- 1,200 सीसी से अधिक क्षमता वाले पेट्रोल वाहनों तथा 1,500 सीसी से अधिक क्षमता वाले डीजल वाहनों पर 40 प्रतिशत अतिरिक्त कर लगेगा।
- एयर कंडीशनर, डिशवॉशर, टीवी और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल सहित उपभोक्ता वस्तुओं पर अब 28 प्रतिशत के स्थान पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
- 1,200 सीसी से अधिक और 4,000 मिमी से अधिक लंबाई वाले सभी ऑटोमोबाइल, 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिल, व्यक्तिगत नौकाओं, विमानों और रेसिंग कारों पर 40 प्रतिशत का कर लागू होगा।
- इलेक्ट्रिक वाहनों पर मौजूदा 5 प्रतिशत जीएसटी दर बरकरार रहेगी।
- प्रीमियम ऑटोमोबाइल, तंबाकू और सिगरेट सहित चुनिंदा लग्जरी सामानों पर 40 प्रतिशत का विशेष कर स्लैब लागू होगा। हालाँकि, सीतारमण ने कहा कि तंबाकू, गुटखा और संबंधित उत्पादों पर मौजूदा 28 प्रतिशत कर और कंपनसेशन सेस तब तक लागू रहेगा जब तक राज्य के राजस्व हानि क्षतिपूर्ति के लिए लिए गए ऋणों का पूरा भुगतान नहीं हो जाता। बीड़ी को 5% स्लैब में रखा गया है। इससे पहले ये 18% स्लैब में था।