Saturday, October 11, 2025
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PF के क्लेम करने का बदल गया नियम, ऑटो क्लेम लिमिट 1 लाख रुपये से बढ़ाकर की 5 लाख रुपये

नई दिल्ली: श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने एडवांस क्लेम के लिए ऑटो-सेटलमेंट सीमा को मौजूदा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। अब 72 घंटों के भीतर फास्ट-ट्रैक वितरण किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार, यह कदम सदस्य सेवाओं को बढ़ाने के प्रयासों में महत्वपूर्ण है। इस कदम से लाखों ईपीएफओ सदस्यों को, खासकर तत्काल जरूरत के समय, जल्दी धन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। 

ऑटो-सेटलमेंट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2024-25 में, ईपीएफओ ​​ने ऑटो-सेटलमेंट के माध्यम से रिकॉर्ड 2.32 करोड़ एडवांस क्लेम को सफलतापूर्वक प्रोसेस कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 161 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। 

वित्त वर्ष 2023-24 में, ईपीएफओ ​​ने ऑटो-सेटलमेंट के माध्यम से 89.52 लाख एडवांस क्लेम को प्रोसेस किया था। 2024-25 में सभी एडवांस क्लेम में से 59 प्रतिशत का निपटान ऑटो मोड के माध्यम से किया गया। 

एडवांस क्लेम को कवर करने के लिए बढ़ाया 

इस वृद्धि को जारी रखते हुए, वित्त वर्ष 2025-26 के पहले ढाई महीनों में, ईपीएफओ ​​ने पहले ही 76.52 लाख क्लेम का स्वतः निपटान कर दिया है, जो अब तक निपटाए गए सभी एडवांस क्लेम का लगभग 70 प्रतिशत है। यह वृद्धि ईपीएफओ ​​के स्वचालन पर मजबूत फोकस और अपने सदस्यों को तेज, अधिक कुशल सेवाएं प्रदान करने पर प्रकाश डालती है। 

ईपीएफओ ने सदस्यों को त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोरोना महामारी के दौरान एडवांस क्लेम का स्वतः निपटान शुरू किया था। तब से इस सुविधा को बीमारी, शिक्षा, विवाह और आवास उद्देश्यों के लिए एडवांस क्लेम को कवर करने के लिए बढ़ाया गया है। इन क्लेम को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से प्रोसेस किया जाता है, जिससे त्वरित बदलाव और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। 

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