Friday, October 10, 2025
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‘चुनाव प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं…’, अरविंद केजरीवाल की जमानत की मांग के विरोध में ईडी ने क्या-क्या दलील दी?

दिल्ली में कथित शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक दिन पहले गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यह कहते हुए इस मांग का विरोध किया कि चुनाव प्रचार करना मौलिक अधिकार में नहीं आता है। ईडी ने यह भी दलील दी कि एक राजनेता किसी विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता है। ईडी ने कहा कि अपराध करने पर उसे भी किसी अन्य आम नागरिक की तरह ही गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है।

केजरीवाल मांग रहे जमानत, ईडी ने किन दलीलों के जरिए किया विरोध?

ईडी के उप निदेशक की ओर से गुरुवार को दायर हलफनामे में कहा गया है कि किसी राजनेता के साथ किसान या व्यवसायी से अलग व्यवहार किया जाना उचित नहीं है। हलफनामे में कहा गया है कि यदि चुनाव प्रचार को अंतरिम जमानत का आधार बनाया जाएगा, तो यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। इसी आधार पर किसी अपराध में जेल में बंद किसान भी फसल की कटाई के लिए तो किसी कंपनी का निदेशक कंपनी की वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए जमानत मांग सकता है।

एजेंसी ने अपनी दलील में कहा है कि चुनाव प्रचार का अधिकार न मौलिक, न संवैधानिक और न ही कानूनी अधिकार है। हलफनामे में कहा गया है कि अब तक किसी भी राजनेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है।

‘हर साल चुनाव…फिर तो सब मांगेंगे जमानत’

ईडी ने तर्क दिया है कि पिछले पांच साल में लगभग 123 चुनाव हुए हैं और यदि चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाएगी, तो किसी भी राजनेता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि चुनाव पूरे साल होते रहते हैं। ऐजेंसी ने कहा कि केजरीवाल को अगर जमानत मिलती है तो इससे गलत मिसाल कायम होगी।

इससे पहले बुधवार को जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के सवाल पर 10 मई को अपना फैसला सुनाएगी। पीठ में शामिल जस्टिस दीपांकर दत्ता ने संकेत दिया था कि वह मौजूदा आम चुनावों के मद्देनजर ‘आप’ नेता को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकती है। उन्होंने कहा था कि यह असाधारण स्थिति है और सीएम केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं हैं।

ईडी अब केजरीवाल को बता रही घोटाले का ‘किंगपिन’

जमानत की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ईडी तमाम प्रयास कर रही है ताकि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को जेल से बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिल सके। इसके लिए ईडी ने पूरक चार्जशीट भी दाखिल किया है। इसमें ईडी ने केजरीवाल को ही घोटाले का मुख्य किरदार बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साथ ही पूरी आम आदमी पार्टी को भी मामले में आरोपी बनाने की तैयारी जांच एजेंसी कर रही है।

बता दें कि केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के 10 अप्रैल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हाई कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। ‘आप’ प्रमुख और दिल्ली के सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में हैं।

(IANS इनपुट के साथ)

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