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राहुल गांधी की नागरिकता मामले में इलाहाबाद कोर्ट ने केंद्र सरकार से 10 दिन में मांगा जवाब

लखनऊः इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में आज राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने केंद्र सरकार से 10 दिन में अपना रुख स्पष्ट कर फाइनल रिपोर्ट देने को कहा है। मामले की सुनवाई जस्टिस एआर मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव कर रहे थे। 

दरअसल, अदालत में राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें यह आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है। 

इसके साथ ही याचिका में राहुल गांधी की लोकसभा सीट की पात्रता को भी चुनौती दी गई। इसके पीछे हवाला दिया गया कि राहुल गांधी दो देशों की नागरिकता रखते हैं, जो भारतीय संविधान के खिलाफ है। 

बीते साल हुई सुनवाई में सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा था कि भारत सरकार द्वारा इस संबंध में यूके की सरकार को लेटर लिखकर विस्तृत ब्यौरा मांगा गया है।

क्या ब्रिटेन की नागरिकता रखते हैं राहुल गांधी?

अदालत के समक्ष दायर की गई याचिका में यह दावा किया गया है कि राहुल गांधी भारत के अलावा यूनाइटेड किंगडम की भी नागरिकता रखते हैं। 

याचिका की सुनवाई के दौरान भारत सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने इस बारे में जवाब देने के लिए कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की।  उनके इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने समयसीमा को बढ़ाते हुए सुनवाई की अगली तारीख पांच मई तय की है। 

इस मामले में एस विग्नेश शिशिर के द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस मामले की पिछली सुनवाई 24 मार्च को हुई थी। तब सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए और समय दिया था। 
 
अब इस मामले में सियासत में रुचि जगा दी है क्योंकि यह भारत के सबसे प्रमुख विपक्षी नेताओं में से एक की कानूनी स्थिति पर सवाल उठाती है। 

अदालत ने सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया है कि मामले को उचित परिश्रम और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए हल किया जाना चाहिए। 

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